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: BIG BREAKING: मनीष सिसोदिया को फिर लगा कोर्ट से झटका, इतने दिनों तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Manish Sisodia judicial custody extended till May 8: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शनिवार को 8 मई तक बढ़ा दी. पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाए जाने के दौरान सिसोदिया ने मीडियाकर्मियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश कर लें, वह अरविंद केजरीवाल के काम को नहीं रोक पाएंगे. कोर्ट से बाहर निकलते हुए सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें दिल्ली में केजरीवाल के काम को नहीं रोक पाएंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि ईडी का काम यह बताना नहीं है कि जीओएम और कैबिनेट में क्या हुआ, ईडी का काम यह बताना चाहिए कि अपराध से किसे फायदा हुआ. वकील ने कहा कि सिर्फ अटकलों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता. उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि रिश्वत पाने के लिए शराब कार्टेल को अवैध लाभ देने के लिए एक अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने शुक्रवार को सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में सिसोदिया की संलिप्तता के संबंध में एक वास्तविक और प्रथम दृष्टया मामला दिखाने में सक्षम रहा है. अदालत ने 'आरोपों की गंभीर प्रकृति और आपराधिक साजिश में सिसोदिया द्वारा निभाई गई भूमिका, उत्पादन से संबंधित गतिविधियों में उनकी संलिप्तता और अपराध की आय के उपयोग आदि' को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि सिसोदिया की पत्नी की कथित बीमारी भी उन्हें इस मामले में जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है. read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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