भोपाल। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है. चुनावी साल में जहां सरकार आकर्षक घोषणाएं कर योजनाओं को लागू कर रही है, वहीं पंचायतों के लिए खजाना भी खोल दिया गया है.
दरअसल शिवराज सरकार ने पंचायतों में अधिकतम खर्च की सीमा हटा दी है. कामों के एस्टिमेट में राशि का बंधन समाप्त हो गया है. पंचायतों में कार्यों की अधिकतम सीमा समाप्त हो गई है. अब कितनी भी राशि के कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं.
इस संबंध में पंचायत विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. 15वें वित्त आयोग से किए जाने वाले कार्यों की एक सीमा थी. आदेश पंचायत राज संचालनालय के निदेशक सह आयुक्त अमरपाल सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया है.
इससे पहले फरवरी 2021 में लिमिट जारी की गई थी. जिला पंचायतों को अधिकतम 15 लाख तक के काम मंजूर करने की लिमिट थी. जनपद पंचायतों को अधिकतम 10 लाख तक के काम मंजूर करने की सीमा थी. अब वो इससे ज्यादा भी राशि जारी कर सकेंगे.
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