जिला मुख्यालय में भारी वाहनों के प्रवेश पर बैन: डिंडौरी कलेक्टर ने शासकीय परिसर क्षेत्र में नो हार्न जोन किया घोषित, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
गणेश मरावी, डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिला मुख्यालय के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। लापरवाही करने वाले वाहन चालक और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
कलेक्टर विकाश मिश्रा ने आदेश जारी किया है। जिसमें शहर के अंदर भारी वाहनों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा और नगर में यातायात दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है।
भारी वाहन बाईपास मार्ग का करेंगे उपयोग
डिंडौरी नगर में शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय डिंडौरी से शहर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग से मण्डला बस स्टॅण्ड डिंडौरी और समनापुर तिराहा डिंडौरी तक। इसी प्रकार समनापुर तिराहा डिण्डौरी एवं मण्डला बस स्टेण्ड से शहर की और आने वाले मुख्य मार्ग से चन्द्रविजय महाविद्यालय तिराहा तक भारी वाहनों का नगर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों द्वारा अन्य स्थानों पर आने जाने के लिए बाईपास मार्ग उपयोग किया जाएगा।
शासकीय परिसर क्षेत्र में नो जोन घोषित
सिविल लाईन डिंडौरी, जिला चिकित्सालय परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय और समस्त शासकीय विद्यालय परिसर ऐरिया को नो हार्न क्षेत्र घोषित किया जाता है। इन क्षेत्रों में लापरवाही करने वाले वाहन मालिक और चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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