गणेश मरावी, डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत मेहंदवानी क्षेत्र में तत्कालीन प्रभारी सचिव सुनील साहू और सरपंच अर्जुन सिंह पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। प्रभारी सचिव के द्वारा सरपंच को नियम के विपरीत अदेय प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसके चलते प्रभारी सचिव की सविंदा समाप्ति और सरपंच को पद से पृथक करने की फाइल जिला पंचायत में प्रस्तावित है।
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कार्रवाई की फाइल जिला पंचायत में अटकी
जानकारी के अनुसार कलेक्टर न्यायालय से 29 सितंबर को 2023 को प्रभारी सचिव और सरपंच के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला पंचायत डिंडौरी को प्रेषित कर दी गई है। वहीं सीईओ जनपद पंचायत मेहंदवानी के द्वारा 1 नवंबर 2023 को गलत अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में जिला पंचायत को प्रेषित किया गया है, लेकिन जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी विमलेश सिंह ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
बगैर सड़क निर्माण कराए सामग्री की निकाली राशि
जनपद पंचायत मेहंदवानी के ग्राम सुडगांव निवासी संजय साहू के द्वारा शिकायत की गई थी। सीसी रोड निर्माण झिरिया टोला सुडगांव में रोड बनी नहीं है। राशि का आहरण कर लिया गया है।https://mpcgtimes.com/contractor-selling-illegal-liquor-in-villages-in-dindori/
जांच समिति ने की जांच
मामले को लेकर जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन सरपंच अर्जुन सिंह और तत्कालीन सचिव गेंद सिंह मरावी के द्वारा वर्ष 2013 में सी.सी. रोड निर्माण झिरिया टोला के ठाकुर राम के घर से पुलिया तक पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत 5,00,000 लाख रूपए की लागत सेे निर्माण कराया गया।
उपयंत्री रवींद्र भाजीपाले ने किया मूल्यांकन
बताया गया कि उक्त सीसी सड़क की कुल मानव दिवस 150 का भुगतान राशि 21,900 है, जिसे तत्कालीन उपयंत्री रविन्द्र भाजीपाले के द्वारा मूल्यांकन की गई है। तत्कालीन सरपंच अर्जुन सिंह एवं सचिव गेंद सिंह मरावी द्वारा सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए जे.पी. ट्रेडर्स उमरिया के बिल फर्मों में 30,000 रू ,15,000,15,000 रू सीमेंट, गिट्टी रेत क्रय किया जाकर कुल राशि 60,000 आहरित किया जाना पाया गया है।
कार्रवाई की मांग
शिकायत कर्ता ने सरपंच अर्जुन सिंह को पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक करने, सचिव गेंद सिंह मरावी ग्राम पंचायत चिरपोटी को निलंबन की कार्रवाई करने और राशि 60,000 रुपए की वसूली के लिए धारा 92 का प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी।https://mpcgtimes.com/one-car-rider-killed-and-another-injured-in-collision-with-truck-in-dindori/
कलेक्टर न्यायालय से जारी हुआ आदेश
कलेक्टर न्यायालय से आदेश जारी किया गया है कि वसूली शेष रहने पर भी अर्जुन सिंह को आदेय प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए दोषी तत्कालीन प्रभारी सचिव सुनील साहू के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। गलत आदेय प्रमाण पत्र जारी होने के कारण सरपंच ग्राम पंचायत खजरवारा अर्जुन सिंह के विरूद्ध नवीन परिस्थितियों के दृष्टिगत म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में प्रावधानित अनुसार विधिक कार्रवाई निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिला पंचायत सीईओ के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।मामले की अधिक जानकारी लेने के लिए जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिंह को फोन के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।
CEO ने नहीं की कार्रवाई
बता दें कि कार्रवाई के लिए कलेक्टर विकास मिश्रा ने 29/09/2023 को जिला पंचायत को प्रेषित कर दिया था, लेकिन जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिंह ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है।
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