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: NAN Scam Case में पूर्व एजी को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने Satish Chandra को दी अंतरिम अग्रिम जमानत, साय सरकार से मांगा जवाब

Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में फंसे पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है।

Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी। नान घोटाला मामले में आरोपी दरअसल, नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ EOW/ACB ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2015 में महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने नान घोटाले में फंसे आरोपियों को बचाने की साजिश रची थी। Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। बताया गया कि महाधिवक्ता किसी भी मामले में सीधे तौर पर याचिका में जवाब पेश नहीं करते। Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: नान घोटाले का यह मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर सरकार बदलने के बाद राजनीतिक तौर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो गलत है। एफआईआर को असंवैधानिक बताया याचिका में कहा गया कि महाधिवक्ता के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से मामला दर्ज किया गया है। चूंकि, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धारा 17 (ए) के तहत अनुमति जरूरी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने कोई अनुमति नहीं ली है। सीधे तौर पर मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, वरुण तन्खा के साथ ही सुमेर सोढ़ी ने बहस की। कोर्ट को बताया गया कि मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर आरोपियों को वर्ष 2019 में जमानत भी मिल चुकी है। Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इसके बाद अब वरिष्ठ अधिवक्ता को राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। मामले में राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी। [caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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