पुष्पराजगढ़। अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. धरमदास निवासी 26 वर्षीय मुरली यादव को 5 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया है.
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के मुताबिक 30 मार्च 2019 को नाबालिग पीड़िता पढ़ाई कर रही थी. इस दौरान आरोपी दरवाजा खुलवाकर अंदर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा.
पीड़िता के चिल्लाने पर गांव के दो लोग आए थे. तब आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया. घटना के संबंध में पीड़िता ने अपने परिजन को जानकारी देते हुए थाने में लिखित शिकायत की.
जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया था. आज इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर में सुनवाई हुई. जिसमें आरोपी मुरली यादव को दोषी पाया गया. कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाते हुए 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया है.
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