Logo
Breaking News Exclusive
कमरे में फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच 60 लाख की लूट, दुकान बंद करते समय बदमाशों ने सीने में मारी गोली, अनूपपुर समेत 6 जिलों में नाकेबंदी गरियाबंद में ग्रामीणों पर गिरा पेड़, 7 लोग घायल, इनमें 2 बच्चे, कई लोगों का फूटा सिर गरियाबंद में होटल में घुसकर किया कत्ल, गर्दन से खून की धार, मची चीख-पुकार देवमाता हॉस्पिटल लील गया जिंदगी, हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन, खून बहता रहा और बेबस दर्द से चीखती रही 1200KM का तस्करी रूट, ओडिशा से UP में थी डिलीवरी, गरियाबंद में फंसे; जानिए किस 'चेहरे' से जुड़े तार ? लड़की का कत्ल, गवाह बना लाश, कुल्हाड़ी से काट रहे कातिल, मरहम वाले नेताजी; पढ़िए 2026 की खूनी क्राइम फाइल्स 4 लोगों की ले चुका था जान, एक दिन पहले पिंजरा पलटकर भाग गया था हाथी आदिवासी समाज की परंपरा पर विवाद, बैगा गिरफ्तार, पुराने रोपवे के पास चट्टान को मानते हैं ‘गढ़ माता’ महिला कर्मचारी ने पुलिस के सामने जड़ा थप्पड़ और मारी लात, जानिए क्या है पूरा मामला कमरे में फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच 60 लाख की लूट, दुकान बंद करते समय बदमाशों ने सीने में मारी गोली, अनूपपुर समेत 6 जिलों में नाकेबंदी गरियाबंद में ग्रामीणों पर गिरा पेड़, 7 लोग घायल, इनमें 2 बच्चे, कई लोगों का फूटा सिर गरियाबंद में होटल में घुसकर किया कत्ल, गर्दन से खून की धार, मची चीख-पुकार देवमाता हॉस्पिटल लील गया जिंदगी, हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन, खून बहता रहा और बेबस दर्द से चीखती रही 1200KM का तस्करी रूट, ओडिशा से UP में थी डिलीवरी, गरियाबंद में फंसे; जानिए किस 'चेहरे' से जुड़े तार ? लड़की का कत्ल, गवाह बना लाश, कुल्हाड़ी से काट रहे कातिल, मरहम वाले नेताजी; पढ़िए 2026 की खूनी क्राइम फाइल्स 4 लोगों की ले चुका था जान, एक दिन पहले पिंजरा पलटकर भाग गया था हाथी आदिवासी समाज की परंपरा पर विवाद, बैगा गिरफ्तार, पुराने रोपवे के पास चट्टान को मानते हैं ‘गढ़ माता’ महिला कर्मचारी ने पुलिस के सामने जड़ा थप्पड़ और मारी लात, जानिए क्या है पूरा मामला

: MP: नाबालिग से रेप के दोषी को जेल,पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के पक्ष में दिए थे बयान,DNA रिपोर्ट ने दिलाई सजा

News Desk / Sat, Oct 1, 2022


नाबालिग से रेप को दोषी को 10 साल की जेल (सांकेतिक तस्वीर)

नाबालिग से रेप को दोषी को 10 साल की जेल (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

ख़बर सुनें

छिंदवाड़ा जिले के चौरई के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। मामले की खास बात यह है कि पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे, लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई। दरअसल रेप का मामला 2020 का है। नाबालिग पीड़िता के साथ मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी ने रात को बाथरुम जाते समय रेप किया था, बेटी का शोर सुनकर जब मां वहां पहुंची तो आरोपी अखिलेश उर्फ गोलू वर्मा मौके से भाग निकला। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में जाकर मामले की शिकायत लिखित में दर्ज कराई थी।

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर प्रकरण को सुनवाई के लिए चौरई के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़िता, माता-पिता, बुआ, दादी, सरपंच और कोटवार ने न्यायालय में आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे। लेकिन न्यायालय ने प्रकरण की डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव होने पर उसके आधार पर आरोपी को नाबालिग पीड़िता के बलात्कार का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी अखिलेश वर्मा को धारा 450 में पांच वर्ष एवं एक हजार और पॉक्सो अधिनियम में दस वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है । वहीं, न्यायालय ने पीड़ित पक्ष की ओर से झूठे साक्ष्य देने के लिए धारा 344 दप्रस के अंर्तगत मिसलेनियस जुडिशियल केस दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है।
 

विस्तार

छिंदवाड़ा जिले के चौरई के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। मामले की खास बात यह है कि पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे, लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई। दरअसल रेप का मामला 2020 का है। नाबालिग पीड़िता के साथ मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी ने रात को बाथरुम जाते समय रेप किया था, बेटी का शोर सुनकर जब मां वहां पहुंची तो आरोपी अखिलेश उर्फ गोलू वर्मा मौके से भाग निकला। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में जाकर मामले की शिकायत लिखित में दर्ज कराई थी।

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर प्रकरण को सुनवाई के लिए चौरई के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़िता, माता-पिता, बुआ, दादी, सरपंच और कोटवार ने न्यायालय में आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे। लेकिन न्यायालय ने प्रकरण की डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव होने पर उसके आधार पर आरोपी को नाबालिग पीड़िता के बलात्कार का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी अखिलेश वर्मा को धारा 450 में पांच वर्ष एवं एक हजार और पॉक्सो अधिनियम में दस वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है । वहीं, न्यायालय ने पीड़ित पक्ष की ओर से झूठे साक्ष्य देने के लिए धारा 344 दप्रस के अंर्तगत मिसलेनियस जुडिशियल केस दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है।


 

Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन