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कमीशन और 66 लाख का घपला: शैलू वर्मा को 30% कमीशन, पुष्पराजगढ़ के कर्मचारियों के हक पर डाका, घोटाले के आरोप में निलंबित, जानिए कैसे हुआ बड़ा खेला ?

अनूपपुर। मध्यप्रदेश में घोटाला, करप्शन और चढ़ावों की बाढ़ आई है. अधिकारी, कर्मचारी, बाबू से लेकर बड़े-बड़े साहबों का परसेंट बंधा हुआ है. हर काम के लिए चढ़ावा जरूरी है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा. इस बात को अनूपपुर जिले ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है. यहां के जिम्मेदार और बड़े-बड़े पदों पर बैठे अधिकारी अपने चमचों से पूरे खेल की कहानी बनवाते हैं. बताया जाता है कि टेबल के नीचे से सब खेल चलता है. ऐसे ही एक मामले में एक अधिकारी पर गाज गिरी है. 65 लाख से ज्यादा के घोटाले के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

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दरअसल, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय पुष्पराजगढ़ में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में दर्ज वेतन निर्धारण अनुसार भुगतान एवं एरियरर्स राशि 65 लाख 81 हजार 603 रूपये का अधिक भुगतान पर आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल द्वारा 11 मई को संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा रीवा को जांच हेतु निर्देशित किया गया था।

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जांच में सुखलाल अहिरवार सहायक ग्रेड 3 कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी पुष्पराजगढ़ द्वारा दिये कथन में सहायक कोषालय अधिकारी शैलू वर्मा को देयक जनरेट करने के लिये आईडी पासवर्ड देने तथा राशि प्राप्त करने के बाद 20 से 30 प्रतिशत कमीशन दिये जाने के साथ ही सोशल मीडिया वॉटसएप का स्क्रीन शॉट जांच टीम को उपलब्ध कराया गया।

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जांच टीम ने 31 मई को प्रतिवेदन म.प्र. कोष एवं लेखा आयुक्त भोपाल को सौंपा गया, जिसके बाद सहायक कोषालय अधिकारी अनूपपुर शैलू वर्मा को मंगलवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालन, कोष एवं लेखा इंदौर किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किये जाने आदेश दिया गया है।

65 लाख से अधिक की राशि का हुआ था गबन

जांच में कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी पुष्पराजगढ़ में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में दर्ज वेतन निर्धारण अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भुगतान हुए एरियरर्स राशि की गणना 2006 से 2015 के मध्य की अवधि पर लगभग 65 लाख 81 हजार 603 रूपये का अधिक भुगतान होना पाया गया।

शैलू करते थे वेतन निर्धारण

जांच में सुखतात अहिरवार, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी पुष्पराजगढ़ द्वारा बताया गया था कि मेरे द्वारा वर्ष 2006 से 2015 तक वेतन एरियर हेतु मैन्युअल स्क्रीन का उपयोग नहीं किया गया। देयक जानरेट करने के लिये जिला कोषालय कार्यालय से सहायक कोषालय अधिकारी शैलू वर्मा को आईडी एवं पासवर्ड दे कर जनरेट कराते थे, जिसके लिये संबंधित को पैसा दिया जाता था। मुझे वेतन निर्धारण का कार्य नहीं बनता, वेतन निर्धारण का कार्य भी सहायक कोषालय अधिकारी शैलू वर्मा से कराया जाता था।

सहायक कोषालय अधिकारी लेते थे 20 से 30 प्रतिशत का कमीशन

एरियर को अपने खाते में प्राप्त कर 20 से 30 प्रतिशत कमीशन सहायक कोषालय अधिकारी को दिया करता था एवं 31 जनवरी 2021 के बाद जितने भी ड्रावल राशि मेरे एवं मेरे परिवार के खाते में जमा हुई है उसका 25 प्रतिशत राशि सहायक कोपालय अधिकारी शैलू वर्मा लेते थे। वर्ष 2015 के पूर्व अन्य कर्मचारियों के वेतन की राशि स्वयं एवं अन्य के खातों में ट्रांसफर 31 जनवरी 2021 के पूर्व भी शैलू वर्मा सहायक कोषालय अधिकारी के कहने पर हुआ है।

वॉटसएप के स्क्रीन शॉट से हुआ खुलासा

सुखलाल अहिरवार द्वारा साक्ष्य प्रति के रूप में वॉटसएप के माध्यम से हुई बातचीत का स्क्रीन शॉट जांच टीम को उपलब्ध कराया गया है, जिसके अवलोकन पर सुखलाल अहिरवार वा सहायक कोषालय अधिकारी शैलू वर्मा के बीच राशि एवं आईएफएमआईएस लॉगिन आईडी एवं पॉसवर्ड का आदान प्रदान के संबंध में वर्तालाप किया जाना पाया गया है।

आयुक्त ने किया निलंबित

जांचकर्ता टीम के प्रतिवदेन के बाद आयुक्त ने सहायक कोषालय अधिकारी अनूपपुर शैलू वर्मा का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 3 (क) के विपरित पाये जाने पर उक्त कृत्य के लिए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालन, कोष एवं लेखा इंदौर किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किये जाने आदेश दिया गया है।

सुखलाल अहिरवार के खिलाफ मामला है दर्ज

जानकारी के अनुसार कार्यालय सहायक भूमि संरक्षरण अधिकारी पुष्पराजगढ़ में आहरण संवितरण अधिकारी के लागिन पासवर्ड का दुरूपयोग कर कार्यालय के 30 कर्मचारियों के बैंक खातों को बदलकर 63 लाख 42 हजार 87 रूपये स्वयं के साथ ही अपनी पत्नी व रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर वित्तीय अनियमितता एवं गबन किये जाने के मामले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पुष्पराजगढ़ सुखलाल अहिरवार पिता डेरिहालाल निवासी विवेकानंद स्मार्ट सिटी के खिलाफ थाना राजेन्द्रग्राम में धारा 420, 409, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है।

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