Logo
Breaking News Exclusive
SI, ASI स्टेनो और पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा में झंडे गाड़े, लेकिन MBBS सीट नहीं मिला, पढ़िए शहडोल संभाग के शुभांगी की कहा आम के बगीचे में सजी थी महफिल, 300 मीटर पहले गाड़ी खड़ी कर पैदल पहुंची पुलिस घर के कमरे में मिला शव, फंदे से उतारने तक थम चुकी थीं सांसें घर के बाहर बैठे थे दोनों, परिजन बोले- एक्सीडेंट नहीं, सोची-समझी हत्या; एसपी बोले- दबिश जारी MP के दतिया में कांग्रेस को बढ़त, गुजरात के मंजलपुर में भाजपा की जीत लगभग तय महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण बरी, FIR के बाद 127 सुनवाई, कोर्ट ने सुनाया फैसला पलभर में मची चीख-पुकार, गरियाबंद में घंटों से चल रहा Rescue Operation गरियाबंद में छात्रों के सामने अंडा-बीयर पार्टी; पैग बनाए मिले, सवाल पूछने पर कहा- गेट आउट 3 दोस्तों ने चाकू से काट डाला, तड़पा-तड़पाकर मारा, जानिए क्यों हुआ कांग्रेस नेता का मर्डर ? डूब जाता पूरा परिवार, मासूमों को गोद में रखकर बचाया, अभी भी 300 गाय खतरे में, देखिए मार्मिक तस्वीरें SI, ASI स्टेनो और पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा में झंडे गाड़े, लेकिन MBBS सीट नहीं मिला, पढ़िए शहडोल संभाग के शुभांगी की कहा आम के बगीचे में सजी थी महफिल, 300 मीटर पहले गाड़ी खड़ी कर पैदल पहुंची पुलिस घर के कमरे में मिला शव, फंदे से उतारने तक थम चुकी थीं सांसें घर के बाहर बैठे थे दोनों, परिजन बोले- एक्सीडेंट नहीं, सोची-समझी हत्या; एसपी बोले- दबिश जारी MP के दतिया में कांग्रेस को बढ़त, गुजरात के मंजलपुर में भाजपा की जीत लगभग तय महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण बरी, FIR के बाद 127 सुनवाई, कोर्ट ने सुनाया फैसला पलभर में मची चीख-पुकार, गरियाबंद में घंटों से चल रहा Rescue Operation गरियाबंद में छात्रों के सामने अंडा-बीयर पार्टी; पैग बनाए मिले, सवाल पूछने पर कहा- गेट आउट 3 दोस्तों ने चाकू से काट डाला, तड़पा-तड़पाकर मारा, जानिए क्यों हुआ कांग्रेस नेता का मर्डर ? डूब जाता पूरा परिवार, मासूमों को गोद में रखकर बचाया, अभी भी 300 गाय खतरे में, देखिए मार्मिक तस्वीरें

: Raipur: क्रूरता साबित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, पति ने पत्नी के खिलाफ दायर की थी अपील

News Desk / Thu, Jan 12, 2023


छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि पति-पत्नी में मामूली बातों पर झगड़ा, विवाद और चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति पति पत्नी के विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति के द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है । 

जानकारी के लिए बता दें कि राजनांदगांव के रहने वाले मनीष राय की शादी 2015 में कांकेर की रहने वाली एक युवती से हुई थी । शादी के कुछ महीनों  बाद ही दोनों के संबंधों में खटास आने लगी । बढ़ती विवाद की स्थिति के बीच पति ने 4 दिसम्बर 2017 में राजनांदगांव के फैमिली कोर्ट में केस प्रस्तुत की । केस दायर करने वाले पति ने अपनी पत्नी पर उसे अपमानित करने जैसे आरोप लगाए । 

पति ने कहा कि वो अपनी पत्नी के मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आ चुका था,इस वजह से उसका साथ रहना मुश्किल हो गया था । पत्नी ने पति द्वारा लगाए गए आरोपों को ग़लत बताते हुए अपनी सास के द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही । इससे पहले परिवार न्यायालय ने क्रूरता साबित नहीं होने की स्थिति में विवाह विच्छेद को लेकर दायर अर्जी को खारिज कर चुका था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई । हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए और पत्नी के द्वारा क्रूरता साबित नहीं होने पर पति की याचिका ख़ारिज कर दी है। 


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन