MP के भोपाल और इंदौर में आज से लागू हुआ पुलिस कमिश्नर सिस्टम, जानिए क्या-क्या मिलेंगे अधिकार ?
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भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में आज से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दी गई है. सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. यह जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी. एक-दो दिन में अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए जाएंगे, आयुक्त प्रणाली में भोपाल के 38 और इंदौर के 36 थाना क्षेत्र शामिल होंगे.
मप्र के दो बड़े शहरों में लंबी कवायद के बाद पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भोपाल और इंदौर में आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है. उनके मुताबिक राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर है.
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पुलिस अच्छा काम कर रही है. पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है. इसलिए जरूरी है कि नई व्यवस्था लागू की जाए. पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिसूचना भेजी गई थी. जहां से मंजूरी मिल गई है.
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पुलिस कमिश्नर सिस्टम में मिलेंगे ये अधिकार
धारा 107 (शांति भंग करने का प्रयास)
धारा 116 (झगड़ा करना या झगड़े का प्रयास करना)
धारा 144 (शांति भंग होने या आपातकाल से बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश)
एनएसए (राज्य सुरक्षा अधिनियम)
जिला बदर
प्रिजनर्स एक्ट
अनैतिक देह व्यापार अधिनियम
शासकीय गोपनीय अधिनियम
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