: ट्रैफिक नियम को हल्के में लिया तो देना होगा Rs. 25 हजार का जुर्माना या 3 साल कटेंगे जेल में
News Desk / Thu, Nov 17, 2022
साल 2019 में मोटर व्हीकल ऐक्ट में कुछ बहुत बड़े और सख्त बदलाव किए गए थे, जिसके तहत, ट्रैफिक पेनल्टी को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया था। नियमों और उसके उल्लंघन पर होने वाले चालानों की रकम की बात करें, तो देश में बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के ड्राइविंग करने के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर दोनों मामलों में यह गलती लोगों से हो जाती है। बता दें कि बिना वैध लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पहले 500 रुपये का चालान होता था। मोटर व्हीकल ऐक्ट में हुए बदलावों के बाद चालान की रकम को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही अगर आप बिना वैध लाइसेंस प्लेट के कोई वाहन चलाते हैं, तब भी जुर्माना 5 हजार रुपये है।
अगर आपकी गाड़ी की RC एक्सपायर हो गई है या आपके पास अपने व्हीकल फिटनेस टेस्ट में फेल होता है और उसके बावजूत आप अपने वाहन को सकड़ पर चलाते पकड़े जाते हैं, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि पहले यह चालान 500 रुपये था।
रैश और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का दंड और/या 6 महीने से 1 साल तक की कैद हो सकती है। ऐसा दूसरी बार करने पर 2 साल तक कैद और/या 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है।
पहली बार नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान होता है, दूसरी बार यह बढ़कर 15,000 रुपये हो जाता है, साथ ही 6 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है।
गाड़ी में जरूरत से ज्यादा पैसेंजर हुए तो हर यात्री 1,000 रुपये का ओवरलोडिंग चालान गाड़ी मालिक पर हो सकता है। पेलोड कैपिसिटी से ज्यादा गाड़ी लोड करने पर 20,000 रुपये का चालान हो सकता है।
ड्राइविंग करते हुए इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का चालान और/या 6 महीने की कैद हो सकती है।
सबसे महंगा चालान 25 हजार रुपये का है, जिसमें यदि अनधिकृत नाबालिक वाहन से किसी भी नियम का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो वाहन मालिक को 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा और उसे 3 साल की जेल होगी।
कई बार एक ही वाहन पर कई चालान एक साथ लग जाते हैं और जुर्माना लाखों रुपये तक पहुंच जाता है। जनवरी 2020 में, एक पोर्श कार (Porche car) मालिक को 'जरूरी डॉक्युमेंट्स नहीं होने' के लिए 27.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इससे पहले राजस्थान में रजिस्टर्ड एक वाहन पर दिल्ली की रोहिणी सर्कल पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1,41,700 रुपये का जुर्माना लगाया था।
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