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: Health and life insurance: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में घट सकता है टैक्स, जानिए GST Council मीटिंग की बड़ी बातें

Health and life insurance GST Council meeting: सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी में बदलाव को लेकर फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इस मामले में फिटमेंट कमेटी ने काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह मामला सोमवार की बैठक के एजेंडे में भी शामिल है।

प्रीमियम पर दी जा सकती है सीमित राहत Health and life insurance GST Council meeting: सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी को तुरंत नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इससे राज्य और केंद्र को अच्छी खासी राजस्व राशि मिलती है। पिछले संसद सत्र में इस मुद्दे के गरमाने के बाद इसके प्रीमियम पर सीमित राहत दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, संभव है कि बुजुर्गों या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी से राहत दी जाए। हालांकि, सूत्रों का यह भी कहना है कि एक निश्चित राशि तक के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी पर ही राहत दी जानी चाहिए, ताकि निम्न और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिल सके। Health and life insurance GST Council meeting: केंद्र और राज्यों ने 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 8,262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए। वहीं, केंद्र और राज्यों ने 2023-24 में स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 1,484.36 करोड़ रुपये एकत्र किए। नितिन गडकरी ने उठाया था मुद्दा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग करते हुए वित्त मंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद यह मुद्दा गरमाता रहा और विपक्षी दलों ने भी पिछले संसद सत्र में बहस के दौरान स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। Health and life insurance GST Council meeting: हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति के बाद ही स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से छूट दी जा सकती है या इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। Health and life insurance GST Council meeting: हाल ही में वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री किसी भी वस्तु का जीएसटी हटाने या घटाने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इससे उनका राजस्व प्रभावित होता है। इसलिए जीएसटी को कम करना या हटाना आसान नहीं है। बैठक के एजेंडे में ये मुद्दे भी शामिल रहेंगे
  1. बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस समेत कुछ विदेशी विमानन कंपनियों को जीएसटी से जुड़े नोटिस से राहत दी जा सकती है।
  2. काउंसिल की ओर से तीर्थयात्रा में शामिल हेलीकॉप्टर सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है।
  3. ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्रीय और राज्य कर अधिकारी जीएसटी काउंसिल के समक्ष स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे।
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