Logo
Breaking News Exclusive
गरियाबंद में 'नेताजी' या सिस्टम निगल गया, सरकारी खजाने से पैसे गायब, धरातल पर विकास लापता महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा, मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम जमीन पर पटका, डंडों से मारपीट की, नाबालिग से दरिंदगी का VIDEO वायरल कान सुन्न पड़ा, अफसर ने कहा- तेरा सब नेतागिरी निकाल दूंगा, जेल भेजने दी धमकी, सस्पेंड सुसाइड नोट में लिखा-व्यापारियों ने 5 करोड़ लिए, वापस नहीं दिए, जान से मारने की दी धमकी 36 झुलसे, परिजनों का हंगामा; जांच के आदेश, मुआवजे का ऐलान 35 मीटर ऊंचाई पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, बिजली सप्लाई बंद, घंटों चला रेस्क्यू 4 वाहन जले, पेट्रोल पंप-ट्रांसफार्मर पास होने से टला बड़ा हादसा 17 मजदूरों की मौत, 36 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, 35-35 लाख मुआवजा 150 से ज़्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 50+ फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी गरियाबंद में 'नेताजी' या सिस्टम निगल गया, सरकारी खजाने से पैसे गायब, धरातल पर विकास लापता महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा, मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम जमीन पर पटका, डंडों से मारपीट की, नाबालिग से दरिंदगी का VIDEO वायरल कान सुन्न पड़ा, अफसर ने कहा- तेरा सब नेतागिरी निकाल दूंगा, जेल भेजने दी धमकी, सस्पेंड सुसाइड नोट में लिखा-व्यापारियों ने 5 करोड़ लिए, वापस नहीं दिए, जान से मारने की दी धमकी 36 झुलसे, परिजनों का हंगामा; जांच के आदेश, मुआवजे का ऐलान 35 मीटर ऊंचाई पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, बिजली सप्लाई बंद, घंटों चला रेस्क्यू 4 वाहन जले, पेट्रोल पंप-ट्रांसफार्मर पास होने से टला बड़ा हादसा 17 मजदूरों की मौत, 36 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, 35-35 लाख मुआवजा 150 से ज़्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 50+ फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

: Gyanvapi मामले में फैसला टला, 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

News Desk / Fri, Oct 7, 2022


नई दिल्ली:  

ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi case) में कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है. अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी. आज शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग पर सुनवाई की जानी थी, मगर कोर्ट ने इसे टाल दिया. कोर्ट आज यानि शुक्रवार को अहम निर्णय सुनाने वाला था. दरअसल ज्ञानवापी मामले में वजूखाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष पूजा करने की मांग करता रहा है. ऐसे में मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर कोर्ट में पूर्व में ही सुनवाई चल रही थी. इस पर दोनों पक्षों की जिरह अब तक पूरी हो चुकी थी. अब इस मामले को लेकर कोर्ट निर्णय सुनाने वाला था.  

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था, तो वहीं दूसरी ओर से हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताते हुए पूजा-अर्चना करने की मांग की. इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से यहां पर पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई थी. कार्बन डेटिंग की मदद से शिवलिंग की आयु मापी जा सकती है. शिवलिंग की पूजा को लेकर दोनों पक्षों की ओर से जिरह पूरी हो चुकी है.

अब तक क्या हुआ

1. बीते वर्ष 18 अगस्त 2021 को पांच महिलाओं ने वाद दायर किया था. बनारस के सिविल जज, सीनियर डिविजन के समक्ष यह वाद दायर किया.  

2.  ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजना पूजा और दर्शन की अनुमति मांगी. 

3. महिलाओं की याचिका को लेकर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दे दी. अदालत के निर्णय के बाद इसी साल 14, 15 और 16 मई सर्वे का काम पूरा किया गया. 

4. सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने इस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया था. उन्होंने कहा कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है.  

5. हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, जो हर मस्जिदों में पाया जाता है. 

6. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिविल जज से जिला कोर्ट को सौंप दिया था. 

संबंधित लेख


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन