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: ATM से कटा पैसा वापस देगा बैंक: ट्रांजेक्शन फेल होने के बावजूद काटता है पैसा, तो ग्राहक को बैंक देगा मुआवजा

MP CG Times / Mon, Oct 4, 2021

नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है कि हम ATM मशीन से पैसा निकालने जाते हैं, लेकिन किसी वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. हालांकि ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी बैंक अकाउंट से पैसे जरूर कट जाते हैं. इस हालात में परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप आपका ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, तो इसकी शिकायत उस बैंक को करें, जिसके आप ग्राहक हैं. बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर आप ये शिकायत कर सकते हैं. अगर बैंक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते से डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है, तो मुआवजे का प्रावधान है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक को शिकायत के 5 दिन के भीतर इसका समाधान करना होता है. अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रु प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है. अगर आप फिर भी संतुष्ट न हों तो https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आरबीआई का ये नियम सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम जैसे- कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, PoS ट्रांजेक्शंस, IMPS ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शंस, कार्ड रहित ई-कॉमर्स और मोबाइल ऐप ट्रांजेक्शन पर भी लागू होते हैं. SBI ATM खोने या चोरी होने पर ऐसे करवाएं ब्लाॅक, स्टेप बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस मुआवजे की रकम तय है, वहीं कई मामलों में बैंक की ओर से निपटारे की अवधि भी कम है. कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर हो या आईएमपीएस, इन मामले में शिकायत के अगले दिन तक निपटारा करना होता है.

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