: ज्ञानवापी मामले में बोले ओवैसी, इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में हो अपील
News Desk / Mon, Sep 12, 2022
कोर्ट ने कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी. हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के अनुसार, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का फैसला किया.
गौरतलब है कि इस मामले में पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी को वक्फ संपत्ति बताया था. उसने कहा था कि मामला सुनवाई के योग्य नहीं है. जिला न्यायाधीश ने बीते माह इस मामले में आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रखा था. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
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