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अनूपपुर में नाबालिग से छेड़छाड़: बुरी नियत से पकड़ा हाथ, जान से मारने और देह व्यापार कराने की धमकी, हैवान को कोर्ट से मिली ये सजा

अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और बदसलूकी मामले में कोर्ट ने हैवान को सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिग का हाथ पकड़ा, जान से मारने की धमकी, देह व्यापार करने की धमकी समेत गाली-गलौज किया. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

दरअसल, अनूपपुर न्यायाधीश (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अनूपपुर निवासी 23 वर्षीय अभियुक्त को अधिकतम 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आरोपी डेढ़ माह पूर्व से पांच मई 2021 तक आने-जाने के क्रम में पीड़िता को उप-पत्नी बनाकर रखने के लिए अपशब्द कहता था.

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5 मई 2021 की शाम पीड़िता घर में अकेली थी, तभी आरोपी गलत नीयत से उसका हाथ पकड़कर उसके घर में घुस गया. उसे अपनी ओर खींचते हुए गलत करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता ने जब आवाज उठाई तो पीड़िता की मां और दोनों बहनें पीड़िता को बचाने के लिए दौड़ीं, जिस पर आरोपी ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. 17 मई 2021 को जब पीड़िता घर लौट रही थी.

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इस दौरान रास्ते में आरोपी का पिता ने पीड़िता को रोककर गाली-गलौज की. इतना ही नहीं कहा कि अपनी बेटे के लिए उप-पत्नी बनाने की बात कही. पीड़िता से देह व्यापार कराने की धमकी दी. जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान अन्य लोग पहुंचे तो वह मौके से फरार हो गया.

पीड़िता ने घर आकर परिजनों को जानकारी दी. उसके तीन दिन बाद 20 मई 2021 को आरोपी पीड़िता के घर आया. गाली-गलौज कर पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत की.

पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लेते हुए आरोपी की ओर से किए गए अपराध की परिस्थितियों का पता चलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया. विवेचना के अन्त में विचारण हेतु न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. जहां सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. वहीं, दूसरे आरोपी पिता को बरी कर दिया गया.

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