गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में एक हैवान को कोर्ट ने कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग को किडनैपिंग कर कई बार बलात्कार किया. अब कोर्ट ने आरोपी महेन्द्र सैयाम (24 वर्ष) निवासी बढ़ईगढ़ थाना शहपुरा को करावास की सजा सुनाई है. जुर्माना भी लगाया है.
आरोपी ने 28 सितंबर 2020 को दोपहर लगभग 11 बजे स्थान ग्राम चौरा खितौला चौराहा से 15 वर्ष से कम उम्र की बालिका का अपहरण कर लिया. विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से और पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर अपने साथ ग्राम पडरिया जिला डिण्डौरी, ग्राम बढ़ईगढ़ जिला डिण्डौरी ले जाकर उसका बार-बार बलात्कार किया.
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी महेन्द्र सैयाम के खिलाफ धारा 363 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास और 500/- रूपये के अर्थदण्ड लगाया है.
धारा 344 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 3/4 (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास और 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया. शासन की ओर से आर.के. दुबे, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया.
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