पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही युवती से रेप : रेलवे कर्मचारी ने शादी का झांसा देकर फंसाया, गर्भपात कराया, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
MP CG Times / Tue, Jan 27, 2026
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेलवे कर्मचारी के खिलाफ युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर तारबाहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय युवती उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है। उसकी पहचान जनवरी 2024 में फेसबुक के जरिए बनारस (वाराणसी) के निवासी 34 वर्षीय युवक से हुई थी, जो वर्तमान में रेलवे में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत बताया जा रहा है।

आरोप क्या हैं?
युवती ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने पहले उससे दोस्ती की, फिर प्रेम संबंध और शादी का वादा किया। इसी भरोसे पर वह उससे मिलने वाराणसी गई, जहां उसने उसे एक मकान में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि यह संबंध उसकी शादी की सहमति के भरोसे बनाए गए।
पीड़िता का कहना है कि यह संबंध जारी रहे और बाद में वह गर्भवती हो गई। आरोप है कि युवक ने उसे गर्भपात की दवा लेने के लिए मजबूर किया।
बिलासपुर बुलाकर शोषण का आरोप
शिकायत के अनुसार, बाद में आरोपी की रेलवे में नौकरी लग गई और वह प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर आया। युवती का आरोप है कि नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे बिलासपुर बुलाकर कुछ दिनों तक साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाए।
जनवरी 2026 में युवती जब फिर बिलासपुर पहुंची, तो आरोपी ने सार्वजनिक रूप से पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में कथित तौर पर होटल में ले जाकर फिर संबंध बनाए, लेकिन शादी से साफ मुकर गया।
पुलिस ने क्या कहा?
तारबाहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखे से संबंध बनाने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि:
मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं
दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे
जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी
कानूनी रूप से मामला क्यों अहम?
भारतीय कानून में यदि यह साबित होता है कि शादी का झूठा वादा करके सहमति ली गई, तो उसे वैध सहमति नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि अगर शुरुआत से ही शादी का इरादा न हो और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वादा किया गया हो, तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में आ सकता है।
साथ ही, जबरन या धोखे से कराया गया गर्भपात भी एक गंभीर आपराधिक अपराध है।
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