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: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती रद्द करने 7 दिन का अल्टीमेटम: हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- जल्द जारी करें नई सूची

7 day ultimatum to cancel teacher recruitment in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर अवमानना ​​याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नई चयन सूची जारी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। दरअसल, राज्य सरकार ने नियमों को दरकिनार कर बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। मामले में डीएलएड डिग्रीधारकों की याचिका पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने अपात्र शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक नियुक्ति रद्द नहीं की है। डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। परेशान अभ्यर्थियों ने दायर की अवमानना ​​याचिका सरकार के रवैये के खिलाफ डीएलएड डिग्रीधारकों ने हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 21 दिन के भीतर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर केवल डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर कोर्ट में पेश करें। हाईकोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका दिया था। हालांकि, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी सूची पेश नहीं की गई। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान फटकार लगाई। वकील की दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ समय बर्बाद किया जा रहा है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और सरकार को आखिरी मौका दिया है। सरकार का बहाना, व्यापमं ने नहीं भेजी सूची सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि चयन सूची तैयार करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र भेजा गया है, लेकिन मंडल ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। साथ ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का भी जिक्र किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को सात दिन के भीतर डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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