: छत्तीसगढ़ में प्राचार्य-व्याख्याता पदोन्नति में अनियमितता: बिफरे शालेय शिक्षक संघ ने अधिकारियों से पूछा- पदोन्नति देने की मंशा है या नहीं ?
छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की लापरवाही और लालफीताशाही पर सवाल उठ रहे है। त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची में सुधार किए बगैर मांगा पदोन्नति प्रस्ताव, जबकि कई त्रुटियां पिछले पांच साल से यथावत और प्रभावित शिक्षक लगातार कर रहे दावा आपत्ति।
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शिक्षक एल बी संवर्ग के साथ अन्याय
अधिसंख्य एल बी संवर्ग के शिक्षकों हेतु अत्यंत नगण्य पद पर प्रस्ताव मांगे गए हैं पर जिनकी संख्या कम उनके लिए ज्यादा पद आरक्षित, वीरेंद्र दुबे ने कहा संवर्ग रेशियो बदलने की जरूरत,संख्या के आधार पर मिले शिक्षक एल बी संवर्ग को ज्यादा हिस्सेदारी।
पदोन्नति प्रस्ताव पर भी प्रश्न चिन्ह
पहले ई एल बी संवर्ग के लिए 600 और टी एल बी संवर्ग हेतु 550 क्रमांक तक प्रस्ताव मांगे थे,पर वर्तमान में इसे घटाकर ई एल बी के लिए 500 और टी एल बी के लिए 408 क्रमांक तक मंगाए गए हैं पर ई संवर्ग के शिक्षकों की संख्या में भारी इजाफा होना पदोन्नति का पक्षपात पूर्ण होने का इशारा।
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प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने वरिष्ठता सूची की गड़बड़ियों को सार्वजनिक करते हुए बताया कि 08/05/2024 को जारी व्याख्याता ईएलबी व टीएलबी संवर्ग की वरिष्ठता सूची में भारी विसंगतियां व्याप्त है। जिनका निराकरण अत्यंत आवश्यक है। उसमें संशोधन किए बगैर पदोन्नति देना उचित नहीं होगा।
सूची में मुख्य रूप से व्याप्त विसंगतियां निम्नानुसार है
01.म.प्र.से स्थानांतरण में छ.ग. आने वाले कर्मचारियों की छ.ग.में कार्य भार ग्रहण दिनांक के स्थान पर म.प्र.की प्रथम नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।
02.अंतर्नियोक्ता स्थानांतरण (दूसरे जिला पंचायत या दूसरे नगरीय निकाय में स्थानांतरण)की स्थिति में स्थानांतरित निकाय में कार्य भार ग्रहण दिनांक के स्थान पर प्रथम नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक करना।
03.पूर्ववर्ती संविदा शिक्षकों के मामले में पद परिवर्तन दिनांक 01/05/2005 के स्थान पर पद परिवर्तन आदेश दिनांक को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।
04.पदोन्नति व निम्न से उच्च पद के मामलों में वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि के स्थान पर पिछले पद की नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।
05.मृत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का नाम अभी भी सूची में होना।
06.संविलियन पश्चात स्थानांतरित कर्मचारियों का नाम पूर्व संस्था में ही होना।
विभाग और संबंधित कार्यालय विगत 05 वर्षों से केवल दावा आपत्ति मांगने की औपचारिक करता है किन्तु विसंगतियों का निराकरण नहीं करता। विसंगतियों का समुचित निराकरण हुए बिना पदोन्नति उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। इसी तरह पदोन्नति जे रिक्त पदों को भी सार्वजनिक नही किया जा रहा जिससे सही अनुपात में पदोन्नति हो रही है या नही यह ज्ञात हो, विभाग पदोन्नति के पद सार्वजनिक करे और एल बी संवर्ग को संख्या के आधार पर आनुपातिक पदोन्नति प्रदान करे, इसके लिए राजपत्र में संशोधन की जरूरत पड़े तो वह भी करनी चाहिए ताकि अधिसंख्य एल बी संवर्ग के साथ अन्याय न हो।
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