छत्तीसगढ़जुर्मस्लाइडर

पत्नी को 3 तलाक देकर साली संग भागा जीजा: Triple Talaq पीड़िता बोली-छोटी बहन को ले गया, LOVE मैरिज की, अब मुझे घर से निकाला

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair: “मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पति ने तलाक…तलाक…तलाक बोलकर अपनी साली से निकाह कर लिया। 3-4 साल से उनका अफेयर चल रहा था। उनको मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। मेरी बहन को भगाकर ले गए और शादी कर घर लौटे। अब मुझसे मारपीट करते हैं।”

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  ये बातें धमतरी जिले के कुरूद की रहने वाली आरिफा खातून ने बताई है। आरिफा खातून अपने भाई के साथ कोतवाली थाने पहुंची थी। यहां आरिफा ने अपने पति अशरफ अली और सास-ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

ये है पूरा मामला

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  दरअसल, आरिफा खातून के पति अशरफ ने जनवरी 2025 में अपनी साली आइशा खातून से लव मैरिज कर ली। इससे आरिफा खातून के पति अशरफ के बीच विवाद होने लगा। इनके विवाद को लेकर कई बार सामाजिक बैठकें हुईं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया।

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair: पीड़िता ने थाने में बताया कि तीन तलाक देकर पति ने छोड़ा है। उसने समाज में बैठक बुलाकर न्याय की मांग को तो अशरफ ने कई बार उसे धमकी दी। अशरफ का कहना था कि समाज में बैठक बुलाकर मामले को तूल न दिया जाए।

तीन तलाक बोलकर छोड़ दिया मेरे को

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  आरिफा खातून ने बताया कि 6 फरवरी, 15 और 16 तारीख को तीन तलाक बोलकर छोड़ दिया मेरे को। समाज और संगठन की बात भी पति ने नहीं मानी। अब मैं अपने भाई के साथ थाने पहुंची हूं। दोनों के खिलाफ प्रताड़ना और तीन तलाक के खिलाफ FIR दर्ज कराई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए।

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  पुलिस ने अशरफ अली के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया है। कोतवाली पुलिस ने FIR के बाद मामला कुरूद थाने को ट्रांसफर कर दिया है।

आइशा खातून ने अपनी बड़ी बहन के खिलाफ दर्ज कराई FIR

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair: वहीं आइशा खातून ने अपनी बड़ी बहन आरिफा खातून के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आइशा खातून ने कहा कि आरिफा खातून ने जान से मारने की धमकी दी है।झूमाझटकी कर मारपीट की है। मारपीट से चोट आई है। पुलिस ने धारा 296, 115 (2), 351(2),3(5) बीएस के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस मामले की जांच कर रही

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  वहीं मामले में कुरुद थाने के ASI सुरेश नंद ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई होगी।

क्या है तीन तलाक कानून? What is the Triple Talaq law?

Chhattisgarh Dhamtari Triple Talaq Case Jija Sali Love Affair:  लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून बन गया। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं-

  • तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी घोषित किया गया।
  • आरोपी को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
  • तीन साल तक की सजा का प्रावधान।
  • मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है, लेकिन जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
  • पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है
  • इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा।
  • पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है।

Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

Show More
Back to top button