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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की गलतियां सुधारेंगे तहसीलदार: जमीन मालिकों को मिलेगी राहत, अफसर 5 नए यह काम भी करेंगे

Tehsildar will correct the mistakes of Patwaris in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के भूस्वामियों के लिए राहत की खबर है। पटवारी अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों को अब तहसीलदार दुरुस्त करेंगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की पहल पर भूस्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ने अब पटवारी अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों के निराकरण के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है।

इससे पहले भूस्वामियों के पटवारी अभिलेखों में त्रुटियों को दूर करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया था। लेकिन ऐसी शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सरकार ने यह नया निर्णय लिया है।

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सीएम साय ने दिए थे निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों के सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अंतर्गत तहसीलदार को 5 शक्तियां प्रदान की हैं।

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अब से ये नए 5 काम भी करेंगे तहसीलदार

1. स्वामी, उसके पिता/पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना।

2. कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना।

3. त्रुटिवश जोड़े गए खसरों को अलग करना।

4. भूमि के सिंचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना।

5. भूमि के एक फसली, बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना।

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