: आर्मी जवान की मौत, 1 करोड़ 11 लाख मिलेगा मुआवजा: सड़क हादसे में गई थी जान, कोर्ट ने 7% ब्याज के साथ बीमा कंपनी को देने दिए निर्देश
MP CG Times / Sat, Apr 13, 2024
Ujjain Army jawan dies, compensation of Rs 1 crore 11 lakh: दो साल पहले उज्जैन जिले के तराना तहसील क्षेत्र के ग्राम नानूखेड़ा निवासी "सेना के जवान" सुनील गुर्जर की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। जिसमें मृतक सेना के जवान की पत्नी को 1 करोड़ 11 लाख 22 हजार 310 रुपये की राशि 7% ब्याज के साथ बीमा कंपनी को देने का आदेश दिया गया है।
अधिवक्ता तूफान सिंह सिसौदिया ने बताया कि 04 अक्टूबर 2021 को सेना का जवान सुनील अपने साथी के साथ उज्जैन आया था। घर लौटते समय वह ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। जिसके बाद सुनील को पहले उज्जैन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर इंदौर और वहां से आर्मी हॉस्पिटल महू रेफर किया गया। लेकिन आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सुनील की मौत हो गई।
इस मामले में चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब 2 साल बाद कोर्ट ने मृतक जवान की पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है और बीमा कंपनी को 1 करोड़ 11 लाख 22 हजार 310 रुपये की रकम 7% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने 85 लाख रुपए की राशि पत्नी सुमन के पास रखने के आदेश जारी किए। जिसमें से 5 लाख रुपये नकद और शेष 1 लाख रुपये की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 6 महीने में परिपक्व होने वाली सावधि जमा के रूप में रखी जानी चाहिए।
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इस मामले में चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब 2 साल बाद कोर्ट ने मृतक जवान की पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है और बीमा कंपनी को 1 करोड़ 11 लाख 22 हजार 310 रुपये की रकम 7% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने 85 लाख रुपए की राशि पत्नी सुमन के पास रखने के आदेश जारी किए। जिसमें से 5 लाख रुपये नकद और शेष 1 लाख रुपये की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 6 महीने में परिपक्व होने वाली सावधि जमा के रूप में रखी जानी चाहिए।
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