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: डिंडौरी में लापरवाह प्राचार्य पर गिरी गाज: छात्राओं की शिकायत पर उप सचिव ने किया सस्पेंड, जानिए किसने भेजी थी रिपोर्ट ?

MP CG Times / Sat, Jun 22, 2024

गणेश मरावी, डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में लापरवाही बरतने पर उप सचिव ने प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। प्रचार्य पर खिलाफ छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच कराई, जिसमें लापरवाही बरतना पाया गया।

मामले पर कार्रवाई के लिए जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी ने उप सचिव जनजातीय कार्य विभाग को प्रतिवेदन भेजा था, जिस पर उप सचिव ने प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ की थी शिकायत विगत दिनों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डिंडौरी छात्रावास की बालिकाओं के प्राचार्य मनोज गोले के विरूद्ध शिकायत की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए दिशा प्रणय नागवंशी उप सचिव मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्राचार्य मनोज गोले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डिंडौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर के निर्देशन में जांच टीम गठित एकलय्य आदर्श आवासीय विद्यालय डिंडौरी के छात्र-छात्रओं द्वारा प्रभारी प्राचार्य मनोज गोले, के विरूद्ध शिकायत की गई। शिकायत की जांच कलेक्टर के द्वारा 24.07.2023 द्वारा जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच में उजागर हुई थी लापरवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा 03.05.2024 को जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत की थी। कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिंडौरी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए लेख किया गया कि जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह पाया गया। मनोज गोले, प्राचार्य की विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न शिकायतों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। जो कि प्राचार्य की कार्यप्रणाली में लापरवाही को उजागर करता है। इसलिए प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है। उप सचिव ने की कार्रवाई मनोज गोले, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डिंडौरी का उक्त कुत्य अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में लापरवाही का घोतक है। राज्य शासन एतद् द्वारा मनोज गोले, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डिंडौरी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघंन करने के फल स्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम – 9(1) ची के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधी में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी निर्धारित किया जाता है। मनोज गोले को निलंबन अवधी में मूलभूत नियम 53(1) एवं (2) के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसे भी पढ़ें- Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश इसे भी पढ़ें- India’s Best Sex Tablets: Names, Prices, Uses, Benefits and Side Effects इसे भी पढ़ें- Sex Power Increasing Tablets: एक गोली का 1 से 7 घंटे रहेगा असर, Viagra, Cialis, Levitra, Kamagra, KamaSutra LongLast इसे भी पढ़ें- Indian Bhabhi Sexy Video: इंडियन भाभी की कर्वी फिगर देख हो जाएंगे पागल, पार की बोल्डनेस की सारी हदें, डीपनेक ब्लाउज में…. इसे भी पढ़ें-  Indian Girl Bra Hot Sexy Video: रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज में भाभी का जलवा, उछल-उछलकर लगा रही ठुमके इसे भी पढ़ें- Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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