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अच्छी खबर: अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6000 रुपए, जानिए किसे मिलेगा फायदा और क्या है नियम ?

नई दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 6000 रुपए यानी 2000 रुपए सालाना की तीन किस्तें भेजती है. लेकिन अब तक इस योजना की पात्रता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. उदाहरण के लिए क्या पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं ?

जानिए किसे मिलेगा फायदा ?

पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान लाभ) का लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है, तो सरकार उसे फर्जी बताते हुए उससे उबर जाएगी. इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान हैं, जो किसानों को अपात्र बनाते हैं. अगर किसान परिवार में कोई टैक्स देता है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यानी अगर पति-पत्नी में से किसी ने पिछले साल इनकम टैक्स का भुगतान किया है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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अपात्र कौन हैं ?

यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य काम कर रहा है या दूसरों के खेतों पर खेती का काम करता है और खेत उसका नहीं है. ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

उन्हें लाभ भी नहीं मिल रहा है

यदि कोई कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है, तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं. पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी अपात्र की सूची में आते हैं. आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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