नई दिल्ली। दो साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के 38 वर्षीय आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई है. एक साल के भीतर आरोपी को सजा-ए-मौत सुनाई गई है.
आरोपी ने बच्ची के शरीर पर काटने के निशान मिले. अदालत ने मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार पर फैसला किया.
पूरा मामला महाराष्ट्र के पुणे के वेल्हे तहसील के पनशेत के पास कुरन खुर्द गांव की है. 15 फरवरी 2021 को पुणे जिले के कुरन खुर्द बस्ती में एक घर के सामने दो साल की बच्ची खेल रही थी, तभी आरोपी संजय बबन काटकर ने बच्ची का अपहरण कर लिया. उसके बाद बच्ची के साथ रेप किया. जिससे उसकी मौत हो गई.
आरोपी को सजा सुनाते समय जज ने कहा कि ‘आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए’.
अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की गई थी और एक साल के अंदर बबन को दोषी ठहराया गया. अदालत ने मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार फैसला किया.
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