: MP में मोहन सरकार का यू टर्न: बेसिक स्कूल एडमिशन रूल को पलटा, जानिए क्या है School Admission New Guideline ?
MP CG Times / Fri, Jul 26, 2024
MP School Admission New Guideline: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का एक नियम स्कूल शिक्षा विभाग के गले की फांस बन गया। जिसके चलते सरकार को 5 महीने के अंदर ही पुराने आदेश को बदलना पड़ा। अब नए आदेश के तहत कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र में 6 महीने की छूट दी गई है।
MP में मोहन सरकार का नया फरमान: बच्चों के साथ दादा-दादी और नाना-नानी को भी पढ़ाओ, जानिए किन स्कूलों को निर्देश ? MP School Admission New Guideline: यानी अब प्रदेश के स्कूलों की पहली कक्षा में अधिकतम 8 साल की उम्र तक के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। वहीं प्री-प्राइमरी कक्षाओं में उम्र सीमा में 4 महीने की बढ़ोतरी की गई है। MP में कुएं में दम घुटने से 4 लोगों की मौत: पंप लगाने उतरा था किसान, मदद के लिए उतरे तीन लोगों की एक के बाद एक मौतघटी छात्रों की संख्या, बदला नियम
MP School Admission New Guideline: बता दें कि एमपी के 2 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल जीरो ईयर की स्थिति में पहुंच गए हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुई एडमिशन प्रक्रिया के तहत इन स्कूलों में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार छात्रों की संख्या में भी कमी आई है। क्या MP में बनेगा 56वां जिला ? जुन्नारदेव को जिला बनाने की उठी मांग, जानिए किस जिले के हो सकते हैं टुकड़े ? MP School Admission New Guideline: जहां साल 2023-24 में पहली कक्षा में 6.94 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया था, वहीं इस बार यह आंकड़ा घटकर 3.5 लाख रह गया है। ऐसे में अगर आयु संबंधी नियम में छूट मिलती है तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। इधर, अभिभावक भी पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु संबंधी नियम में छूट की मांग कर रहे थे। MP BJP में मचा सकता है कोहराम: नागर सिंह चौहान ट्रेलर हैं, अभी पिक्चर बाकी, कई नेता अभी हाशिए में, उठ सकता है सियासी बवंडर ?नए आदेश में बच्चों को मिलेगी इतनी छूट
MP School Admission New Guideline: नए नियमों के तहत पहली कक्षा में 6 महीने और प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 4 महीने की छूट दी गई थी। संशोधित आदेश में प्री-प्राइमरी कक्षाओं (नर्सरी, केजी वन, केजी टू) के लिए आयु सीमा अब 1 अप्रैल 2024 की जगह 31 जुलाई 2024 होगी, जबकि पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 की जगह 30 सितंबर 2024 होगी। मुंगेली में बैगाओं का कौन छीन रहा हक ? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की कौन सुनेगा पीड़ा, MP के लोगों का अवैध कब्जा, विरोध करने पर पीटा, बच्चों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट MP School Admission New Guideline: अभी तक नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 के साथ-साथ कक्षा-1 में प्रवेश के लिए बेसलाइन 1 अप्रैल कर दी गई थी। इसके चलते अभिभावकों को एलकेजी और यूकेजी तथा कक्षा-1 में प्रवेश को लेकर परेशानी हो रही थी। कक्षा-1 में प्रवेश के लिए कम से कम 6 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। MP के करोड़पति मजदूर Raju Gond की कहानी: 250 रुपये खर्च कर हीरे की खदान में की खुदाई, जानिए कैसे मिला 19 कैरेट का Diamond ? MP School Admission New Guideline: एलकेजी और यूकेजी पास करने के बाद 1 अप्रैल को यदि बच्चा 5 वर्ष 8 माह का भी हो तो उसे कक्षा-1 में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। जिसके कारण बच्चों को 1 वर्ष रिपीट करना पड़ता था। अब कक्षा 1 के लिए बेसलाइन 30 सितंबर करने से साढ़े 5 वर्ष के बच्चे को भी कक्षा 1 में प्रवेश मिल जाएगा। शौच के लिए बैठे शख्स को अजगर ने जकड़ा: MP में व्यक्ति ने 20 मिनट तक किया संघर्ष, खौफनाक मंजर देख हर कोई हैरानसरकार ने 5 माह पहले जारी किया था यह आदेश
MP School Admission New Guideline: बता दें कि करीब 5 माह पहले 28 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने आयु संबंधी नियम जारी किए थे। जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 तक नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह, केजी एक के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष और अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह, केजी दो के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष और अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह और पहली के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई थी।
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