भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद पंचायतों के संचालन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. त्रिस्तरीय पंचायतों का अधिकार प्रशासन प्रशासन के पास रहेगा.
अब पंचायतों के सरपंच और जिलाध्यक्ष को अधिकार नहीं मिलेंगे. सरकार ने पत्र जारी कर सभी सीईओ को निर्देश दिए हैं. अगले निर्देश तक आदेश को रद्द कर दिया गया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने आदेश में कहा था कि ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पहले की तरह पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासनिक समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा.
इसी प्रकार जिला एवं जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासनिक समिति पूर्व की भांति कार्य करती रहेगी. जिसका विरोध भी हुआ था, लेकिन अब इस आदेश पर रोक लगा दी गई है.