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MP के कांग्रेस नेता दोषी करार: नेता समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, जानिए 11 साल बाद किस केस में आया फैसला

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित हम्माल मनोहर वर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने 11 साल बाद फैसला सुनाया है. जिला अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता कपिल सोनकर समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है. सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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दरअसल, 19 दिसंबर 2011 को सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई हुई.

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सुनवाई के बाद कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस नेता व पार्षद का चुनाव लड़ने वाले कपिल सोनकर, तनवीर, देवेंद्र, कालू उर्फ पप्पू, जयपाल सिंह, भूपेंद्र उर्फ धर्मेंद्र ठाकुर व एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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