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डिंडौरी में 10 अवैध कॉलोनाइजर पर 50-50 हजार का जुर्माना: एसडीएम ने की कार्रवाई, सचिव को FIR दर्ज कराने के निर्देश

गणेश मरावी, डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में एसडीएम राम बाबू देवांगन ने देवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के 10 अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करते हुए हुए 50-50 हजार रुपए का जुर्माना और ग्राम पंचायत सचिव को 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।

छोटे छोटे प्लाट काट कर बेच दिए कृषि भूमि

देवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के 10 अवैध कॉलोनाइजरो ने ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण शर्तो ) नियम 1998 एवम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ)उपधारा 1 और 2 का उल्लंघन किया कर कृषि भूमि के छोटे छोटे प्लाट कर अवैध कालोनियों का निर्माण करा दिया गया है। ग्राम पंचायत सचिव को अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ 07 दिवस के अंदर एफ आई आर दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

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जानकारी नहीं देने पर अर्थदंड

तात्कालिक हल्का पटवारी और सचिव द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर दो दो हजार रुपए अर्थदंड का आदेश जारी किया गया है।

अवैध कॉलोनाइजरों के नाम

इन अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्यवाही जारी आदेश के अनुसार देवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रशांत ताम्रकार पिता राम स्वरूप ताम्रकार,महेंद्र ,चक्रवेन पिता चंद्रभान,मैना बाई कंछेदी,हेमंत,पिता सुखराम,कमलेश राव पिता संपत लाल राव, मानवती पति त्रिभुवन देववती पति कैलाश, सुरेंद्र दुबे पिता काशी दुबे, उर्मिला मिश्रा पति चंद्रप्रकाश मयंक पिता चंद्र प्रकाश, अखिलेश सोनी पिता भीमसेन सोनी, मतवरिया बाई पति चमरू महा सिंह पिता चमरू, शिव सिंह पिता चमरू, रश्मि पिता चमरू, अनिल सोनी पिता अमृत लाल सोनी को जुर्माना किया गया है।

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अवैध कालोनाइजरों पर जांच जारी

एसडीएम रामबाबू देवांगन ने बताया कि अभी दस कालोनाइजरों के प्रकरण में आदेश किया गया है। ग्राम पंचायत को 07 दिन में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। कुछ ग्राम पंचायतों में अभी और अवैध कॉलोनाइजर के प्रकरण सामने आ रहे है। उनकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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