Congress MLA Jeetu Patwari sentenced to 1 year: मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई गई है. 2009 के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने एक साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
रायगढ़ जिले में पुलिस ने जीतू पटवारी पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत बलवा का मामला दर्ज किया था. तभी से मामले में सुनवाई चल रही थी, आज राजधानी भोपाल की विशेष एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी और तीन अन्य को दोषी करार दिया.
इधर कोर्ट की सजा के बाद जीतू पटवारी को जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के लिए लड़ाई जारी रहेगी. हम कोर्ट में अपील करेंगे. इस सजा से जीतू पटवारी के राजनीतिक करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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बता दें कि मामला साल 2009 का है. यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते जातू पटवारी ने आंदोलन किया था. राजगढ़ में पटवारी सहित 17 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्हें बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था.
इनमें उन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149, 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे.
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