
भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है. पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आय़ोग ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की रिजल्ट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. अब मतगणना का सारणीकरण और मतगणना नहीं होगी. यानी पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित नहीं होंगे.
चुनाव आयोग के मुताबिक तय अवधि के बाद भी सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की है. राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को रिमाइंडर लेटर लिखा है. पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग ने सरकार से अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी कर आयोग को सूचित करने को कहा है.
पत्र लिखे जाने के बाद भी कोई सूचना कार्रवाई नहीं की गई. पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करना चुनाव आयोग सहित सरकार की जिम्मेदारी है. चुनाव आयोग की स्पष्ट राय है, यदि अधिसूचना तुरंत नहीं की जाती है, तो यह एससी की अवमानना का कार्य होगा.
देखिए आदेश की कॉपी-
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