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मंत्री का VIDEO शेयर कर फंस गए कांग्रेसी: दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे के खिलाफ FIR, जानिए क्या है मामला

FIR against Digvijay Singh, Umang Singhar and Hemant Katare: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर थाने में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाजपा जिला महामंत्री अरविंद उर्फ ​​गुड्डू सिंह जादौन ने शनिवार शाम इन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन तीनों नेताओं ने वन एवं पर्यावरण मंत्री और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। यह वीडियो 6 साल पुराना है। रावत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।

भाजपा ने कहा- कांग्रेस ने 6 साल पुराना वीडियो शेयर किया

भाजपा नेता अरविंद जादौन ने कहा कि दिग्विजय सिंह समेत तीनों नेताओं ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। यह वीडियो कराहल के पहेला गांव का है। इसमें रामनिवास रावत गांव का दौरा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर रावत को खरी-खोटी सुनाई है। उन्होंने नारेबाजी भी की है।

भाजपा नेता ने कहा 

दरअसल यह वीडियो उस समय का है जब 6 साल पहले गांव में पानी की समस्या थी। अब गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस इसे मौजूदा स्थिति बताकर प्रचारित कर रही है। ऐसे में वीडियो को गलत तरीके से पोस्ट कर रावत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।

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कांग्रेस ने कहा- उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज होने पर सबलगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाह का कहना है कि यह उनकी (भाजपा) सरकार है। वे कुछ भी कर सकते हैं। जब वे डेढ़ से दो साल पुराना वीडियो वायरल कर विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। वे जितनी चाहें उतनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। हम डरने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। चुनाव जीतने के बाद हम इसका बदला लेंगे।

आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी विजयपुर थाने के टीआई पप्पू सिंह यादव का कहना है कि तीनों नेताओं पर वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित कर छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप है। उन्होंने कहा- उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2033 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें एक माह की सजा या 200 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। आईटी एक्ट की धाराओं के तहत भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।

कांग्रेस पर सड़क जाम कर सभा करने का आरोप

भाजपा नेताओं ने शनिवार को ही कलेक्टर किशोर कन्याल को ज्ञापन सौंपा था। इसमें शिकायत की गई है कि 25 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं ने विजयपुर में रैली निकालने की अनुमति ली थी। इसके साथ ही तहसील कार्यालय में बिना अनुमति के सड़क पर सभा की गई थी। इससे जाम की स्थिति बनी। लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। भाजपा नेताओं ने कार्रवाई की मांग की है।

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