Logo
Breaking News Exclusive
मां डॉक्टरों के आगे खून के लिए गिड़गिड़ाई; स्टाफ ने 1 यूनिट ब्लड नहीं दिया, थम गईं सांसें 75 हजार की दूसरी किश्त लेते लोकायुक्त ने दबोचा, पहले भी ले चुका था 35 हजार, 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई बिहार से बुलाए गए थे शूटर, पहले की रेकी; फिर सीने में गोली मार लूटे जेवर, मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड करेगा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले 'वंडर बॉय' पर देश की पहली 'मल्टी-डिसिप्लिनरी स्टडी' विकास की राह पर बस्तर, वन मंत्री बोले- यह ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमाण मां ने 3 बेटियों को पिलाया जहर, फिर खुद भी किया पिया, कुएं में डूबे चाचा-भतीजे गरियाबंद वन विभाग का पिंजरा खाली, आदमखोर को बकरी नहीं बच्चे पसंद; खौफ से घरों में कैद हुए गांव MP में पॉलिथीन में भरकर सिर-पैर फेंके, जुलूस में कान पकड़कर माफी मांगी ढाई साल की बच्ची का चेहरा जबड़ों में दबाया, कई लोगों को नोच डाला; 35, 28 और 22 टांके लगे Uttar Pradesh के यात्री थे सवार, ईद मनाने आए थे बालाघाट, एम्बुलेंस में जिंदा जल गया था ड्राइवर मां डॉक्टरों के आगे खून के लिए गिड़गिड़ाई; स्टाफ ने 1 यूनिट ब्लड नहीं दिया, थम गईं सांसें 75 हजार की दूसरी किश्त लेते लोकायुक्त ने दबोचा, पहले भी ले चुका था 35 हजार, 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई बिहार से बुलाए गए थे शूटर, पहले की रेकी; फिर सीने में गोली मार लूटे जेवर, मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड करेगा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले 'वंडर बॉय' पर देश की पहली 'मल्टी-डिसिप्लिनरी स्टडी' विकास की राह पर बस्तर, वन मंत्री बोले- यह ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमाण मां ने 3 बेटियों को पिलाया जहर, फिर खुद भी किया पिया, कुएं में डूबे चाचा-भतीजे गरियाबंद वन विभाग का पिंजरा खाली, आदमखोर को बकरी नहीं बच्चे पसंद; खौफ से घरों में कैद हुए गांव MP में पॉलिथीन में भरकर सिर-पैर फेंके, जुलूस में कान पकड़कर माफी मांगी ढाई साल की बच्ची का चेहरा जबड़ों में दबाया, कई लोगों को नोच डाला; 35, 28 और 22 टांके लगे Uttar Pradesh के यात्री थे सवार, ईद मनाने आए थे बालाघाट, एम्बुलेंस में जिंदा जल गया था ड्राइवर

: Jabalpur: पेंटीनाका-बरेला मार्ग से नहीं हटा अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने निगमायुक्त व CEO पर किया दस हजार का जुर्माना

News Desk / Tue, Jan 31, 2023


court new

court new - फोटो : istock

विस्तार

मप्र हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले पर सख्ती दिखाई है। अतिक्रमण नहीं हटने पर निगमायुक्त व सीईओ पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि जबलपुर के पेंटीनाका-बरेला मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि कई अवसर देने के बावजूद भी उक्त मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। जिसे गंभीता से लेते हुए युगलपीठ ने नगर निगम आयुक्त व बरेला मुख्य नगर कार्यपालन अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमैन व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि सन 2006 से अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के आदेश पारित किए थे। कोर्ट द्वारा पारित आदेश के परिपालन में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण दिन-प्रतिदिन अतिक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है।

अवमानना याचिका में कहा गया था कि उक्त रोड पर 80 फीट चौड़ी एवं फुटपाथ भी निर्मित होना था, लेकिन दुकानदार रोड पर ही दुकान लगा रहे हैं। जिससे रोड से निकलने वाले लोग उसी रोड पर गाड़ी खड़ी कर सब्जी, फल, गुटखा-पान आदि सब खरीदते हैं, जिससे आवागमन अत्यधिक प्रभावित होता है और ट्रैफिक समस्या बढ़ जाती है। अतिक्रमण से होने वाली गंदगी भी उसी रोड के किनारे डाल दी जाती है। जिससे दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिस पर न्यायालय ने वर्ष 2021 में नगर निगम आयुक्त और बरेला सीएमओ को आदेशित किया था कि अतिक्रमण को हटाकर रोड को आवागमन के लिए खाली कराया जाए, परंतु आज तक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। कई अवसर देने के बावजूद भी आदेश का परिपालन नहीं होने पर युगलपीठ ने संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राधेलाल गुप्ता एवं रमाकांत अवस्थी ने पैरवी की।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन