177 दिन बाद जेल से बाहर आए CM Kejriwal: Supreme Court ने की तीखी टिप्पणी, कहा- पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए CBI
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Arvind Kejriwal Bail LIVE Delhi Liquor Scam CBI Case Supreme Court: दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में शुक्रवार 13 सितंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी मामले में जमानत देते समय लगाई गई थीं।
केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसियों (ईडी और सीबीआई) ने मामला दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आप ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है।
Arvind Kejriwal Bail LIVE Delhi Liquor Scam CBI Case Supreme Court: शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में ले लिया।
दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत है, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग-अलग राय है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी नियमों के तहत थी।
कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक होगा। गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है तो उसे जांच के सिलसिले में दोबारा गिरफ्तार करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी।
Arvind Kejriwal Bail LIVE Delhi Liquor Scam CBI Case Supreme Court: उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसीलिए इस मामले में गिरफ्तारी की गई।
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। ईडी मामले में जमानत मिलते ही सीबीआई सक्रिय हो जाती है। ऐसे में गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठते हैं।
Arvind Kejriwal Bail LIVE Delhi Liquor Scam CBI Case Supreme Court: जस्टिस ने कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और गिरफ्तारी में मनमानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की छवि को खत्म करना चाहिए।
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