गरियाबंद के धान किसानों के लिए खुशखबरी : पंजीयन और सुधार की तारीख बढ़ी, 10 हजार सबसिडी भी मिलेगी, जानिए कब तक होगा Carry Forward ?
गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में Paddy Procurement 2025-26 के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने Integrated Farmer Portal पर पंजीयन और संशोधन से जुड़ी समय-सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गरियाबंद के उप संचालक कृषि चन्दन राय ने बताया कि किसान अब 15 जनवरी 2026 तक New Registration और 31 जनवरी 2026 तक Correction / Modification करवा सकेंगे।
धान खरीदी सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों द्वारा Khasra Area Correction, Carry Forward Entry, Crop Details Update और New Farmer Registration की मांग सामने आ रही थी। खासकर वे किसान, जिनके खसरा या रकबा में त्रुटि थी या जिनका पिछला पंजीयन किसी तकनीकी कारण से आगे नहीं बढ़ पाया था, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए Chhattisgarh Government ने सभी सहकारी समितियों के Committee Login System में अतिरिक्त प्रावधान किया है।

उप संचालक चन्दन राय के अनुसार, Carry Forward Process की सुविधा किसानों को 15 जनवरी 2026 तक दी गई है। वहीं Forest Rights Act (FRA) Beneficiary Farmers के लिए भी नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। इसके अलावा सभी प्रकार के Farmer Data Correction, जैसे नाम, रकबा, फसल विवरण और खाता संबंधी संशोधन, 31 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे।
यदि किसी किसान का Aadhaar Error Case के कारण पूर्व पंजीयन त्रुटिपूर्ण पाया गया है, तो ऐसे मामलों में पुराने पंजीयन को निरस्त कर Fresh Registration की सुविधा भी 15 जनवरी 2026 तक उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह राजस्व विभाग द्वारा कराई गई Girdawari Verification और Physical Verification के आधार पर, जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर भी नए पंजीयन की अनुमति दी गई है।
कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने नजदीकी Cooperative Society में जाकर Farmer Registration Update और आवश्यक संशोधन अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। इससे धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या से बचा जा सकेगा।
इसके साथ ही विभाग ने किसानों को यह भी सलाह दी है कि वे खरीफ सीजन में बोई गई अन्य फसलों जैसे Maize, Pulses, Oilseeds आदि का भी पंजीयन Integrated Farmer Portal पर जरूर कराएं। इससे किसानों को Krishak Unnati Yojana के तहत प्रति एकड़ ₹10,000 Subsidy Benefit का लाभ मिल सकेगा।
यदि पंजीयन या संशोधन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो वे अपने क्षेत्र के Rural Agriculture Extension Officer, Patwari, या Senior Agriculture Development Officer Office से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग का कहना है कि समय पर पंजीयन और संशोधन कराने से किसानों को न सिर्फ Paddy Procurement Process में सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना रुकावट मिल सकेगा।
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