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बेटे को जेल से छुड़ाने सेक्स की डिमांड : पीरियड चल रहा कहने पर छोड़ा, महिला का प्राइवेट पार्ट चेक करने वाला आरक्षक बर्खास्त

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महिला से अनैतिक कृत्य के गंभीर आरोपों में फंसे आरक्षक अरविंद कुमार मेंढे (35) को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है। पीड़ित महिला का बेटा पॉक्सो मामले में जेल में बंद था, जिसे छुड़ाने में मदद करने के नाम पर आरक्षक ने महिला से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया और बैड टच किया। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है।

जांच पूरी होने के बाद दुर्ग SSP विजय अग्रवाल ने आरोपी आरक्षक की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है। पुलिस विभाग के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने और फरार रहने के कारण बिना विभागीय जांच के सीधे कार्रवाई की गई।

जानिए क्या है पूरा मामला

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 18 नवंबर को आरक्षक अरविंद मेंढे ने उसे फोन कर चरौदा बस स्टैंड बुलाया। वहां से वह उसे अपने निजी वाहन में बैठाकर एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने छेड़छाड़ की। महिला ने जब शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करते हुए पीरियड होने की बात कही, तो आरोपी ने जबरन उसका प्राइवेट पार्ट चेक किया।

पुलिस की जांच में सामने आया कि घटना से पहले आरोपी ने पीड़िता को 15 बार फोन किया था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन भी घटना स्थल के आसपास मिली है। मामला उजागर होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने भिलाई-3 थाने का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

26 दिसंबर को सेवा से बर्खास्त

अपराध दर्ज होने के बाद से ही आरक्षक फरार हो गया था। पहले उसे निलंबित किया गया और बाद में 26 दिसंबर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(a)(i) के तहत मामला दर्ज है।

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