Chhattisgarh Raipur Spa-center owner sentenced to life imprisonment for raping a girl: रायपुर के एक स्पा सेंटर के मालिक को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार, दोषी अभिषेक साहू ने अपने स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
दुष्कर्म पीड़िता ने बताया था कि 29 जुलाई 2023 को वह कटोरा तालाब स्थित एक स्पा सेंटर में काम मांगने गई थी। सेंटर के मालिक अभिषेक साहू ने उसे 10 हजार सैलरी देने की बात कही। इस पर वह राजी हो गई और काम करने लगी। रात 10 बजे तक स्पा सेंटर में ग्राहक आते थे।
देर रात घर अकेले जाना मुश्किल था, इसलिए वह उसे एक होटल में ले गया
एक रात काम के सिलसिले में काफी देर हो गई थी। देर रात घर अकेले जाना मुश्किल था। पीड़िता ने अपनी परेशानी अभिषेक को बताई। इसके बाद अभिषेक उसे घुमाने और खाने-पीने के बहाने एक होटल के कमरे में ले गया। यहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिला दी। ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता सो गई।
आरोपी ने दी थी धमकी
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह जब पीड़िता को होश आया तो उसने विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इस घटना के बाद पीड़िता ने अनुसूचित जाति थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS