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छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी पर 7 साल की जेल: गृहमंत्री Vijay Sharma बोले- लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो संपत्ति कुर्क होगी

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नया नियम जारी किया गया है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गायों के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। वाहन पर एक फ्लेक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन किया जा रहा है।

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: अवैध परिवहन होने पर वाहन जब्त किया जाएगा। अवैध परिवहन करने वाले की संपत्ति जब्त की जाएगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इसके लिए 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना होगा। हालांकि, ये दोनों चीजें कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 में पहले से ही शामिल हैं।

लाइसेंस देने के लिए नोडल अधिकारी तय किए जाएंगे

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लाइसेंस देने के लिए नोडल अधिकारी तय किए जाएंगे। हर थाने में सार्वजनिक स्थानों पर इनके नंबर दिए जाएंगे, ताकि लोग अवैध परिवहन की जानकारी दे सकें। गृह मंत्री ने कहा कि नए नियमों के अनुसार गायों का अवैध परिवहन संज्ञेय अपराध होगा, यह गैर जमानती होगा।

क्या है नए सर्कुलर में…

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा के हस्ताक्षर से सभी रेंज के आईजी, एसपी और एसएसपी को सर्कुलर भेजा गया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि हाल ही में गाय और दुधारू पशुओं के परिवहन, तस्करी, वध या बिक्री के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे अवैध कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जानी है।

इसमें कृषि पशु श्रेणी की गायें भी शामिल हैं

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: सरकार ने साफ कहा है कि अगर गायों का अवैध परिवहन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। कृषि पशु श्रेणी में आने वाले पशुओं के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: इसमें गाय, बछड़े, बछिया, भैंस के बछड़े, बैल, बैल, भैंस और भैंसा शामिल हैं। कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 के तहत राज्य में इनके मांस को रखने, बेचने और अवैध रूप से परिवहन करने पर पहले से ही प्रतिबंध है।

पुलिस सेटिंग नहीं चलेगी

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: डीजीपी के सर्कुलर में कहा गया है कि सेटिंग में शामिल एसपी और थानेदार को भी नहीं बख्शा जाएगा। कहा गया है कि पशु परिवहन शुरू होने वाले स्थान और वाहन जब्त किए जाने वाले स्थान के बीच आने वाले जिलों के एसपी और थानेदार की सर्विस बुक में निगेटिव टिप लिखी जाएगी। अगर ऐसा 5 बार से ज्यादा हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

रायपुर में यूपी के 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: करीब एक महीने पहले रायपुर में मॉब लिंचिंग में सहारनपुर के 3 युवकों की मौत हो गई थी। तीनों युवक आरंग इलाके में ट्रक में मवेशी लेकर जा रहे थे। इस दौरान 10-12 युवकों ने उनका पीछा किया।

Chhattisgarh Government Cow Transportation License Rules: महानदी पुल पर उन्होंने ट्रक को घेर लिया। इसके बाद ट्रक में सवार तीनों युवकों की जमकर पिटाई की गई। इसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई।

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