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छत्तीसगढ़ में मासूम बच्ची की लाश से रेप: हाईकोर्ट ने नहीं दी सजा, कहा- यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता; मां की याचिका खारिज

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि कानून में शव के साथ दुष्कर्म करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने मृतक बच्ची की मां की याचिका खारिज कर दी है।

दरअसल, 9 साल की मासूम बच्ची की मां ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले के तहत बच्ची के शव के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा नहीं सुनाई गई थी। निचली अदालत ने उसे इस मामले में महज सबूत नष्ट करने का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने माना कि शव के साथ कोई अपराध नहीं हुआ 

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: इस पर बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही मां की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया है।

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: हाईकोर्ट 9 साल की मासूम के शव के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा नहीं दे सका। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि, देश के मौजूदा कानून में शव के साथ दुष्कर्म को अपराध नहीं माना जाता है। मौजूदा कानून में नेक्रोफीलिया अपराध नहीं है।

जानिए क्या है नेक्रोफीलिया?

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: कोर्ट ने अपने फैसले में नेक्रोफीलिया का जिक्र किया है। मेडिकल टर्म में नेक्रोफीलिया एक अजीब बीमारी है। जिसमें पीड़ित को शव के प्रति यौन आकर्षण होता है। इसमें व्यक्ति को शव के साथ सेक्स करने की इच्छा होती है।

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: विशेषज्ञों का दावा है कि दुनिया में इस मानसिक बीमारी के कई मामले सामने आए हैं। साल 2018 में घर से गायब हो गई थी बच्ची मासूम बच्ची की हत्या का यह मामला 18 अक्टूबर 2018 का है।

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: गरियाबंद निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक अधिकारी के यहां काम करती थी। घटना वाले दिन वह काम पर गई थी। घर पर उसकी 9 साल की बेटी और मां थी।

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: काम के बाद दोपहर में जब वह घर आई तो उसे अपनी बेटी नहीं मिली। आसपास के इलाके में तलाश के बाद रिश्तेदारों और परिचितों के यहां भी लड़की की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली।

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: जब लड़की की मां को उसका कहीं पता नहीं चला तो वह पुलिस के पास गई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। बेटी का शव सुनसान इलाके में मिला।

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और अन्य सामान जब्त किया। 22 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने आरोपी नीलकंठ उर्फ ​​नीलू नागेश को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की।

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: उसके बताए स्थान से पुलिस ने एक कुदाल, मृतका की एक जोड़ी पायल, घटना के समय आरोपी नीलकंठ की पूरी शर्ट और अन्य सामान जब्त किया। आरोपी नीलकंठ के बयान के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी नितिन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया।

मुख्य आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई 

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने मुख्य आरोपी नितिन यादव को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं निचली अदालत ने साक्ष्य छिपाने के आरोप में नीलकंठ को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई।

Chhattisgarh Girl Dead Body Raped Accused Not Punished: आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले में मृतक बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। खंडपीठ ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपियों की अपील खारिज कर दी है।

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