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राजेंद्रग्राम कोर्ट का बड़ा फैसला: गले में फंदा लगाकर पत्नी की हत्या, आरोपी पति को मिली उम्रकैद की सजा

पुष्पराजगढ़। अनूपपुर जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी. अब करीब चार साल बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्रग्राम ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उस पर तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

पूरा मामला करनपठार थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरी का है, जहां 60 वर्षीय जगत बैगा ने अपनी पत्नी लमियाबाई की हत्या कर दी थी. आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्रग्राम ने मामले की सुनवाई की.

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अपर लोक अभियोजक ने बताया कि वीर सिंह ने 12 जुलाई 2019 की रात थाना करनपाथर थाना पुलिस को लिखित सूचना दी थी कि वह घर में अपने मवेशियों को बांध रहा है. शाम को रिश्ता के मामा जियालाल बैगा ने बताया कि उनकी फुआ खत्म हो गई है. चलकर देखा तो घर के अंदर फुआ लमियाबाई जमीन पर मृत पड़ी थी.

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उसे नहीं पता कि फुआ की मौत कैसे हुई, दोनों लड़के काम पर गए हुए हैं. चाचा घर पर अकेले हैं. इसलिए रिपोर्ट करने आए हैं. सूचना पर थाना करनपत्थर में मामला दर्ज करते हुए पूछताछ के बाद संदिग्ध जगत बैगा का बयान लिया गया.

जिसमें कहा गया कि लमियाबाई के गले में रस्सी बांधकर उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनकी बाईं कनपटी पर पैर रखकर रस्सी खींचकर उनकी हत्या कर दी. रस्सी व डंडे को घर के कमरे के कोने में छुपा कर रख दिया. अब कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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