भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, इससे दावेदारों में एक शंका बनी हुई थी कि जमा राशि कैसे मिलेगी. इसको लेकर चुनाव आयोग ने रास्ता साफ कर दिया है. प्रत्याशियों को जमा राशि वापस मिल जाएगी. इसके लिए कुछ प्रकिया को अपनाना होगा. सभी प्रत्याशियों की जमानत राशि वापस की जा रही है. आज से पंचायत चुनाव के दावेदारों को नामांकन राशि वापस मिलेगी.
पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को कलेक्टर, एसडीएम और तहसील ऑफिस में आवेदन करना होगा. पहले आवेदन की जांच की जाएगी, फिर जमा राशि वापस लौटाई जाएगी. नामांकन राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे. पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया था.
पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद नामांकन राशि वापस करने का राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया था. मंगलवार देर रात राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को रद्द करने का आदेश जारी किया था. पंचायत चुनाव के लिए 1.37 लाख उम्मीदवारों की नामांकन फीस वापस होगी. 2 लाख उम्मीदवारों ने 250 करोड़ रुपये खर्च किये.
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