न नियम, न सुविधा…फिर अमरकंटक मार्ग पर टोल प्लाजा क्यों? : अवैध वसूली के खिलाफ स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, आंदोलन की दी चेतावनी
MP CG Times / Wed, Dec 17, 2025
मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक मार्ग पर फिर से टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया। जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। वाहन मालिकों ने टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बंद करने की मांग की है।
आवेदन में बताया गया है कि, अमरकंटक मार्ग पर एक निजी ठेका कंपनी की तरफ से टोल प्लाजा संचालित किया जा रहा है। जिसे किरर और पोड़की के नाम से चलाया जा रहा है। जबकि टोल प्लाजा की वास्तविक स्थिति पोड़की ग्राम के बजाय पोड़की-हर्राटोला के समीप स्थापित की जा रही है, जो विज्ञापन और अनुमति में दर्शाए गए स्थान से अलग है।

बिना मरम्मत किए कैसे हो रहा संचालित
आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि, टोल प्लाजा बिना सड़क और पुल निर्माण पूर्ण किए, साथ ही बिना सड़क मरम्मत के संचालित किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा टोल शुल्क वसूली से पहले आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़क की स्थिति, पुल, सड़क पटरी का सुधार और नियमों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
निर्धारित स्थान पर ही किया जाए संचालन
क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि, टोल प्लाजा का संचालन विज्ञापन में दर्शाए गए स्थान पोड़की पर ही किया जाए। सभी निर्धारित मानकों और शर्तों को पूरा करने के बाद ही टोल वसूली की अनुमति दी जाए।
23 दिसंबर को प्रदर्शन की चेतावनी
चेतावनी दी गई है कि, यदि अवैध वसूली और नियमों का उल्लंघन इसी तरह जारी रहा, तो 23 दिसंबर 2025 को क्षेत्रवासी और वाहन स्वामी मिलकर किरर टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
इस ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर अनूपपुर, पुलिस अधीक्षक, एमपीआरडीसी शहडोल और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी भेजी गई है। अब प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

20 किमी दायरे वालों को भी नहीं मिल रही रियायत
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के नियमानुसार, यदि आपका घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप मासिक पास के लिए आवेदन करके टोल टैक्स में छूट पा सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ लगते हैं, और यह छूट "जितनी दूरी उतना टोल" पॉलिसी के तहत दी जाती है, जो स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों को राहत देती है, साथ ही एम्बुलेंस, पुलिस और सेना जैसे कुछ वाहनों को हमेशा छूट मिलती है. लेकिन यहां छूट नहीं मिल रही है।
20 किमी के दायरे के लिए टोल छूट
पात्रता: टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले वाहन मालिक.
प्रक्रिया: आपको NHAI को निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, बिजली बिल, आदि) जमा करना होगा.
लाभ: स्थानीय मासिक पास के माध्यम से टोल भुगतान से छूट या रियायत मिलती है.
नीति: यह 'Pay As You Use' (PAYU) नीति का हिस्सा है और GNSS तकनीक का उपयोग करता है.
अन्य टोल-मुक्त वाहन:
आपातकालीन सेवाएं: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, NDRF वाहन.
सरकारी वाहन: केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक वाहन, पुलिस वाहन.
रक्षा वाहन: सेना, नौसेना, वायु सेना के वाहन.
दोपहिया वाहन: सभी दोपहिया वाहन (टू-व्हीलर).
वीआईपी वाहन: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों आदि के वाहन (विशेष परिस्थितियों में).
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