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नेशनल हेराल्ड केस में ED को बड़ा झटका : दिल्ली कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर सुनवाई से किया इनकार, राहुल-सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज होगी नई FIR

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की जाएगी। मंगलवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED probe, National Herald Case) ने कहा कि नई FIR के लिए दिल्ली पुलिस की हालिया FIR (Delhi Police EOW, fresh FIR, financial fraud) को आधार बनाया गया है।


ED की चार्जशीट पर सुनवाई से राउज एवेन्यू कोर्ट का इनकार

आज दोपहर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, court hearing, legal setback) ने इसी मामले में सोनिया-राहुल और 5 अन्य के खिलाफ ED की चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ED ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील (ED appeal, higher court, legal process) दायर करेगी।


कोर्ट बोली- PMLA के तहत FIR नहीं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं

स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है (private complaint, legal technicality), न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA Act, money laundering law) के तहत किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर आधारित है।


सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा है नेशनल हेराल्ड मामला

दरअसल, नेशनल हेराल्ड मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत (Subramanian Swamy complaint, BJP vs Congress) से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL assets, Associated Journals Limited) की करीब ₹2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है।


यंग इंडियन और अन्य कंपनियां भी आरोपी

इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी (co-accused list, Young Indian company, Dotex Merchandise) बनाए गए हैं।


राहुल-सोनिया को FIR कॉपी देने का आदेश रद्द

इसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को FIR की कॉपी देने का आदेश (FIR copy dispute, accused rights) रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी FIR की कॉपी पाने के हकदार नहीं हैं।


कोर्ट बोली- सिर्फ FIR दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को केवल FIR दर्ज होने की सूचना दी जा सकती है (legal information, investigation stage)। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ED की शिकायत के आधार पर राहुल-सोनिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR (October FIR, ED complaint) दर्ज की थी।


अप्रैल की ED चार्जशीट में भी सभी आरोपी शामिल

ये सभी आरोपी ED की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट (ED chargesheet, prosecution complaint) में भी शामिल हैं। FIR में आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ (abuse of power, criminal conspiracy) हासिल किया।


FIR में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप

FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात (cheating charges, criminal breach of trust, IPC sections) जैसी धाराएं लगाई गई हैं।


2012 में पटियाला हाउस कोर्ट से शुरू हुआ मामला

BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court, 2012 case filing) में याचिका दाखिल कर सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था।


यंग इंडियन के जरिए AJL अधिग्रहण का आरोप

आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड (Young Indian ownership, Gandhi family stake) नाम की संस्था बनाई और उसी के जरिए AJL का अधिग्रहण किया।


₹2000 करोड़ की संपत्ति ₹50 लाख में लेने का आरोप

स्वामी का आरोप है कि बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की ₹2000 करोड़ की संपत्ति (Herald House property, Bahadur Shah Zafar Marg) को केवल ₹50 लाख में हासिल किया गया।


कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और मोदी सरकार की दुर्भावना उजागर (Congress reaction, Modi government, political vendetta) हो गई है।


कांग्रेस बोली- मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं

कांग्रेस ने दावा किया कि कोर्ट ने साफ किया है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है (no money laundering), न अपराध से अर्जित धन (proceeds of crime) का कोई ठोस सबूत है।


ED बोली- तकनीकी आधार पर फैसला, जांच जारी

ED ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट का फैसला तकनीकी आधार (technical grounds, procedural issue) पर है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED दोबारा चार्जशीट (fresh chargesheet, ongoing investigation) दाखिल करेगा।


2022 में सोनिया-राहुल से घंटों पूछताछ

नेशनल हेराल्ड केस में ED ने साल 2022 में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे (ED questioning, long interrogation) तक पूछताछ की थी, जिसमें 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।

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