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: 'सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं': Supreme Court के 9 जजों का बड़ा फैसला, बोले-सरकारें उनका अधिग्रहण नहीं कर सकतीं

Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud: क्या सरकार आम लोगों के कल्याण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इस मामले पर बहुमत से फैसला सुनाया।

Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud:  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता। सरकार केवल कुछ संसाधनों को ही सामुदायिक संसाधन मान सकती है और उनका इस्तेमाल जनहित में कर सकती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच में से 7 जजों ने इस फैसले का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जा सकता है। Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud:  कोर्ट ने कहा कि पुराना फैसला विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि, राज्य सरकारें सार्वजनिक भलाई के लिए उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जो भौतिक हैं और समुदाय के हैं। 16 याचिकाओं पर सुनवाई हुई Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud: पीठ 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (पीओए) द्वारा 1992 में दायर मुख्य याचिका भी शामिल थी। पीओए ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास अधिनियम (म्हाडा) अधिनियम के अध्याय आठ-ए का विरोध किया है। Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud:  1986 में जोड़ा गया यह अध्याय राज्य सरकार को जीर्ण-शीर्ण इमारतों और उनकी भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि उनके 70% मालिक ऐसा करने का अनुरोध करें। इस संशोधन को प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने चुनौती दी है। पीठ में 9 न्यायाधीश शामिल थे पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। Private Property; Supreme Court Article 39(B) Verdict Update | DY Chandrachud:  पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और तुषार मेहता सहित कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 6 महीने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। [caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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