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: अनूपपुर में LOVE के खूनी को सजा-ए-उम्रकैद: प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा, जानिए क्या थी मर्डर की वजह ?

MP CG Times / Wed, Nov 30, 2022

अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रेमिका की हत्या मामले में आरोपी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोनों के बीच पिछले एक साल से अवैध संबंध था. इसी बीच पैसों की लगातार मांग से परेशान होकर उसने चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक 30 मार्च 2019 को चचाई थाना क्षेत्र के पटना व बेम्होरी गांव के समीप अर्धनग्न अवस्था में 25 वर्षीय महिला का शव मिला था. दुष्कर्म पीड़िता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर महिला की पहचान की. इसके साथ ही मोबाइल का डाटा निकाला और आखिरी बार महिला की बात राजमिस्त्री का काम करने वाले 49 वर्षीय जगदीश सिंह से हुई थी. वहीं एक अन्य चश्मदीद ने भी बताया कि महिला जगदीश सिंह के साथ थी. पुलिस पूछताछ में जगदीश ने सिंह के सामने कबूल किया था कि उसका महिला से एक साल से प्रेम प्रसंग था. घटना वाले दिन दोनों के बीच रुपयों की मांग को लेकर विवाद हुआ था. लगातार पैसे की मांग को लेकर वह उससे नाराज था. ऐसे में चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर ने धारा 302 के तहत जगदीश को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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