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: अब बदलेंगे EPFO पेंशन के नियम

News Desk / Fri, Feb 17, 2023


ईपीएफओ पेंशन नियम 2023 में बदलाव: सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना की वेतन सीमा बढ़ा सकती है। इससे कर्मचारियों और कंपनियों का अनिवार्य योगदान बढ़ेगा। साथ ही, यह ईपीएफओ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति निधि के लिए अधिक बचत करने में मदद करेगा।

ईपीएफओ पेंशन नियम 2023 में बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान पेंशन नियम 2023 में बदलाव

वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। इसे 21,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो 75 लाख और कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। अब इनकी संख्या बढ़कर 6.8 करोड़ हो गई है। वेतन सीमा आखिरी बार 2014 में 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाई गई थी। 20 या इससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को पीएफ काटना होता है।

जल्द बनेगी कमेटी : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

वेतन सीमा बढ़ाने के लिए जल्द ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। ईपीएफओ कमेटी महंगाई के आधार पर लिमिट तय करेगी। इसके बाद न्यूनतम मजदूरी की सीमा बढ़ाई जाएगी।

इस संशोधन के बाद बढ़ जाएगा अंशदान: ईपीएफओ पेंशन नियमों में बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास अब 15,000 रुपये के मासिक वेतन पर 12% की दर से 1,800 रुपये हैं। अगर सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाता है तो ईपीएफओ में पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन 12 फीसदी बढ़कर 2,520 रुपये हो जाएगा। इससे रिटायरमेंट फंड में इजाफा होगा।

आज के प्राइवेट सेक्टर में लोग तेजी से जॉब चेंज कर रहे हैं। नई कंपनी ज्वाइन करने पर आपके पुराने यूएएन नंबर से नया पीएफ अकाउंट खुल जाता है। लेकिन नए ईपीएफओ पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों का टाइम फंड नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए पीएफ खाताधारक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाना होगा और ईपीएफ खाते को मर्ज करना होगा। इसके बाद ही आप अपने ईपीएफ खाते में जमा कुल रकम एक खाते में देख सकेंगे।

How to Merge Your PF Account: ईपीएफओ गुड न्यूज

आप अपने पीएफ खातों को आसानी से ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको सर्विसेज में जाना है। इसके बाद वन एंप्लॉयी वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद ईपीएफ खाते को मर्ज करने के लिए यह फॉर्म खुलेगा। यहां आपको ईपीएफ खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद यूएएन और मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य आईडी दर्ज करें। एक बार पूरा विवरण भरने के बाद प्रमाणीकरण के लिए ओटीपी उत्पन्न होगा।

यूएएन अनिवार्य: कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान

ओटीपी आपके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तुरंत आप ओटीपी नंबर डालें। आपका पुराना ईपीएफओ पीएफ खाता दिखाई देगा। इसके बाद पीएफ खाता संख्या दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। खाते के विलय के लिए आपका अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। फिर कुछ दिनों के वेरिफिकेशन के बाद आपका पीएफ अकाउंट मर्ज हो जाएगा।

लेकिन ध्यान दें कि ईपीएफओ से जुड़ी किसी भी सुविधा का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए आपको अपना यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) जानना जरूरी है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी यूएएन का भी एक्टिव होना जरूरी है।

अपना यूएएन पता करें: ईपीएफओ पेंशन नियम नवीनतम अपडेट में बदलाव

अगर आपको अपना ईपीएफओ यूएएन नहीं पता है तो आप इसे ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको ‘यूनिफाइडपोर्टल-मेम’ की जरूरत है। epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। इसके बाद दाईं ओर एंप्लॉयी लिंक्ड सेक्शन पर क्लिक करें और ‘नो यूएएन यूएएन’ नंबर पर क्लिक करें। फिर आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अद्यतन

इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक पेज खुलेगा। इस पर आपको अपना ईपीएफओ पीएफ अकाउंट नंबर और कैप्चा डालना होगा। जन्म तिथि के साथ आधार या पैन नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। इसके बाद ‘शो माय यूएएन नंबर’ पर क्लिक करें। आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी किया गया आपका यूएएन प्राप्त होगा।

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