Logo
Breaking News Exclusive
कुएं में पैर फिसलने से गिरी बहन, बचाने कूदा भाई; डूबने से सगे भाई-बहन की मौत कर्मचारी पर डंडे से जानलेवा हमला, 2 आरोपी पकड़ाए; वारदात CCTV में कैद मवेशियों से टकराकर ढाई साल में 10 लोगों की मौत; 3.67 लाख गोवंश पर जिले में सिर्फ 16 गौशालाएं USTR में स्मार्ट सर्विलांस से नदी के रास्ते तस्करी का पर्दाफाश, नुआपाड़ा के मास्टरमाइंड समेत 3 तस्कर गिरफ्तार 8 लाख डकार कर भाग गया ठेकेदार, अब मासूम बच्चे और ग्रामीण मिलकर बना रहे 'अपना स्कूल', भ्रष्ट ठेकेदारों पर मेहरबान प्रशासन MP में डॉक्टर ने किया गजब का कांड, एंटी-रेबीज की जगह Snake Bite इंजेक्शन लगाया जनता को Porn दिखाकर Russia से जंग लड़ेगा Ukraine; 236 करोड़ रुपए कमाई का अनुमान ललितपुर टू सागर 250KM शराब तस्करी रूट; EXCLUSIVE रिपोर्ट में जानिए 20 ‘कातिलों’ का किरदार ? जगदलपुर NIA कोर्ट ने 10 नक्सलियों को माना दोषी; भूपेश-बैज बोले- यह इंसाफ नहीं खानापूर्ति, मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहे पूर्व CM जोगी से लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा तक; छत्तीसगढ़ के ये 20+ दिग्गज पहले थे 'मास्टर साहब' कुएं में पैर फिसलने से गिरी बहन, बचाने कूदा भाई; डूबने से सगे भाई-बहन की मौत कर्मचारी पर डंडे से जानलेवा हमला, 2 आरोपी पकड़ाए; वारदात CCTV में कैद मवेशियों से टकराकर ढाई साल में 10 लोगों की मौत; 3.67 लाख गोवंश पर जिले में सिर्फ 16 गौशालाएं USTR में स्मार्ट सर्विलांस से नदी के रास्ते तस्करी का पर्दाफाश, नुआपाड़ा के मास्टरमाइंड समेत 3 तस्कर गिरफ्तार 8 लाख डकार कर भाग गया ठेकेदार, अब मासूम बच्चे और ग्रामीण मिलकर बना रहे 'अपना स्कूल', भ्रष्ट ठेकेदारों पर मेहरबान प्रशासन MP में डॉक्टर ने किया गजब का कांड, एंटी-रेबीज की जगह Snake Bite इंजेक्शन लगाया जनता को Porn दिखाकर Russia से जंग लड़ेगा Ukraine; 236 करोड़ रुपए कमाई का अनुमान ललितपुर टू सागर 250KM शराब तस्करी रूट; EXCLUSIVE रिपोर्ट में जानिए 20 ‘कातिलों’ का किरदार ? जगदलपुर NIA कोर्ट ने 10 नक्सलियों को माना दोषी; भूपेश-बैज बोले- यह इंसाफ नहीं खानापूर्ति, मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहे पूर्व CM जोगी से लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा तक; छत्तीसगढ़ के ये 20+ दिग्गज पहले थे 'मास्टर साहब'

: MP News: जानलेवा हमला के मामले में पति-पत्नी को दस-दस साल की जेल, तीन साल पहले का है मामला

News Desk / Mon, Nov 28, 2022


(सांकेतिक तस्वीर)

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

ख़बर सुनें

सीहोर जिले में मामूली बात पर दराते और डंडे से जानलेवा हमला करने वाले पति-पत्नी को बुधनी न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव ने बताया कि फरियादी धुर सिंह भिलाला ने जिला अस्पताल होशंगाबाद में करीब तीन साल पहले 12 जून 2019 को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम महू कला में रहता है और खेती किसानी का काम करता है।

करीब साढ़े नौ बजे रात की बात है, वह उसके घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी बबलू भिलाला और उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आए और बोले कि बच्ची निर्मला को कहां भगाए हैं। मेरे द्वारा जानकारी नहीं होने की बात कही गई तो बबलू भिलाला गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की नीयत से सुनीता ने उसे डंडे से मारा, जिससे उसे सिर में चोटें आई। 

वहीं, उसके पति बबलू ने दराते से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे, बाएं हाथ के कंधे से काफी खून बहने लगा। रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त गण के खिलाफ बुधनी पुलिस ने धारा-294, 307, 34 भादवि का मामला दर्जकर विवेचना के बाद अभियोग सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बुधनी मनीष लोवंशी ने अभियुक्त बबलू भिलाला पिता मुन्नालाल और सुनीता भिलाला पत्नी बबलू भिलाला निवासी देवगांव बुधनी को धारा-307 (397/34) भादसं में 10-10 साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

विस्तार

सीहोर जिले में मामूली बात पर दराते और डंडे से जानलेवा हमला करने वाले पति-पत्नी को बुधनी न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव ने बताया कि फरियादी धुर सिंह भिलाला ने जिला अस्पताल होशंगाबाद में करीब तीन साल पहले 12 जून 2019 को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम महू कला में रहता है और खेती किसानी का काम करता है।

करीब साढ़े नौ बजे रात की बात है, वह उसके घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी बबलू भिलाला और उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आए और बोले कि बच्ची निर्मला को कहां भगाए हैं। मेरे द्वारा जानकारी नहीं होने की बात कही गई तो बबलू भिलाला गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की नीयत से सुनीता ने उसे डंडे से मारा, जिससे उसे सिर में चोटें आई। 

वहीं, उसके पति बबलू ने दराते से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे, बाएं हाथ के कंधे से काफी खून बहने लगा। रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त गण के खिलाफ बुधनी पुलिस ने धारा-294, 307, 34 भादवि का मामला दर्जकर विवेचना के बाद अभियोग सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बुधनी मनीष लोवंशी ने अभियुक्त बबलू भिलाला पिता मुन्नालाल और सुनीता भिलाला पत्नी बबलू भिलाला निवासी देवगांव बुधनी को धारा-307 (397/34) भादसं में 10-10 साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन