Logo
Breaking News Exclusive
बोला- मैं बहुत प्यार करता था, चरित्र को लेकर करता था शक, बच्चों के सामने खौफनाक अंजाम मोबाइल नंबर को लेकर बवाल, सोशल मीडिया पर डालता है दबंगई का VIDEO, देर रात गिरफ्तारी रफ्तार का कहर CCTV में कैद; धूप में तड़पते रहा, इलाज के दौरान मौत लव ट्राएंगल बनी वजह, पेड़ पर लटकी लाश मिली थी, युवक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार गरियाबंद में 20 फीट ऊंचाई से छलांग, सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा, कहीं जिंदगी न छीन ले ये लापरवाही ? अतिक्रमण हटाने के बाद बदली उदंती सीता नदी अभ्यारण्य की तस्वीर, 143 फॉरेस्ट बीट में सख्त निगरानी व्यवस्था बेडरूम में पत्नी को गला घोंटकर मार डाला, मुंह से खून निकलने तक दबाया, जानवरों जैसे नाखूनों से नोचा MP में 'पिस्टल' लहराकर कट मारते निकले; सड़क पर बिछी तीनों की लाशें 8 साल के बच्चे के सामने पिता को मार डाला, दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारे; जान बचाने गली-गली भागता रहा इनमें 16 महिलाएं; रेस्क्यू के दौरान दूसरा ब्लास्ट, बचाव में जुटे 13 लोग घायल बोला- मैं बहुत प्यार करता था, चरित्र को लेकर करता था शक, बच्चों के सामने खौफनाक अंजाम मोबाइल नंबर को लेकर बवाल, सोशल मीडिया पर डालता है दबंगई का VIDEO, देर रात गिरफ्तारी रफ्तार का कहर CCTV में कैद; धूप में तड़पते रहा, इलाज के दौरान मौत लव ट्राएंगल बनी वजह, पेड़ पर लटकी लाश मिली थी, युवक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार गरियाबंद में 20 फीट ऊंचाई से छलांग, सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा, कहीं जिंदगी न छीन ले ये लापरवाही ? अतिक्रमण हटाने के बाद बदली उदंती सीता नदी अभ्यारण्य की तस्वीर, 143 फॉरेस्ट बीट में सख्त निगरानी व्यवस्था बेडरूम में पत्नी को गला घोंटकर मार डाला, मुंह से खून निकलने तक दबाया, जानवरों जैसे नाखूनों से नोचा MP में 'पिस्टल' लहराकर कट मारते निकले; सड़क पर बिछी तीनों की लाशें 8 साल के बच्चे के सामने पिता को मार डाला, दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारे; जान बचाने गली-गली भागता रहा इनमें 16 महिलाएं; रेस्क्यू के दौरान दूसरा ब्लास्ट, बचाव में जुटे 13 लोग घायल

: MP News: जानलेवा हमला के मामले में पति-पत्नी को दस-दस साल की जेल, तीन साल पहले का है मामला

News Desk / Mon, Nov 28, 2022


(सांकेतिक तस्वीर)

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

ख़बर सुनें

सीहोर जिले में मामूली बात पर दराते और डंडे से जानलेवा हमला करने वाले पति-पत्नी को बुधनी न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव ने बताया कि फरियादी धुर सिंह भिलाला ने जिला अस्पताल होशंगाबाद में करीब तीन साल पहले 12 जून 2019 को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम महू कला में रहता है और खेती किसानी का काम करता है।

करीब साढ़े नौ बजे रात की बात है, वह उसके घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी बबलू भिलाला और उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आए और बोले कि बच्ची निर्मला को कहां भगाए हैं। मेरे द्वारा जानकारी नहीं होने की बात कही गई तो बबलू भिलाला गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की नीयत से सुनीता ने उसे डंडे से मारा, जिससे उसे सिर में चोटें आई। 

वहीं, उसके पति बबलू ने दराते से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे, बाएं हाथ के कंधे से काफी खून बहने लगा। रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त गण के खिलाफ बुधनी पुलिस ने धारा-294, 307, 34 भादवि का मामला दर्जकर विवेचना के बाद अभियोग सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बुधनी मनीष लोवंशी ने अभियुक्त बबलू भिलाला पिता मुन्नालाल और सुनीता भिलाला पत्नी बबलू भिलाला निवासी देवगांव बुधनी को धारा-307 (397/34) भादसं में 10-10 साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

विस्तार

सीहोर जिले में मामूली बात पर दराते और डंडे से जानलेवा हमला करने वाले पति-पत्नी को बुधनी न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव ने बताया कि फरियादी धुर सिंह भिलाला ने जिला अस्पताल होशंगाबाद में करीब तीन साल पहले 12 जून 2019 को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम महू कला में रहता है और खेती किसानी का काम करता है।

करीब साढ़े नौ बजे रात की बात है, वह उसके घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी बबलू भिलाला और उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आए और बोले कि बच्ची निर्मला को कहां भगाए हैं। मेरे द्वारा जानकारी नहीं होने की बात कही गई तो बबलू भिलाला गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की नीयत से सुनीता ने उसे डंडे से मारा, जिससे उसे सिर में चोटें आई। 

वहीं, उसके पति बबलू ने दराते से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे, बाएं हाथ के कंधे से काफी खून बहने लगा। रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त गण के खिलाफ बुधनी पुलिस ने धारा-294, 307, 34 भादवि का मामला दर्जकर विवेचना के बाद अभियोग सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बुधनी मनीष लोवंशी ने अभियुक्त बबलू भिलाला पिता मुन्नालाल और सुनीता भिलाला पत्नी बबलू भिलाला निवासी देवगांव बुधनी को धारा-307 (397/34) भादसं में 10-10 साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन