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: LOVE, SEX और धोखा: शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, बाद में मुकरा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

MP CG Times

MP CG Times / Mon, Jul 3, 2023

LOVE, SEX और धोखा: शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, बाद में मुकरा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
अनुपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी लवकुश पटेल ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ पांच साल तक दुष्कर्म किया. बाद में जब नाबालिग बालिग हो गई तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया. कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की 11वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान लवकुश पटेल से जान-पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. 10 अक्टूबर 2015 को आरोपी लवकेश ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर पहली बार शारीरिक संबंध बनाया. अनूपपुर में करप्शन पर एक्शन: CMO और 2 सब इंजीनियर बर्खास्त, 2 करोड़ 55 लाख की होगी वसूली, मंत्री के दखल के बाद कार्रवाई 20 सितंबर 2020 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा है. इसके बाद शादी से इनकार कर दिया. जिसके चलते पीड़िता ने अनूपपुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. अनूपपुर कलेक्टर क्यों हुए नाराज ? राजस्व वसूली और लंबित प्रकरणों की कर रहे थे समीक्षा, तभी इस वजह से जताई नाराजगी, जानिए पूरा मामला ? आज विशेष न्यायाधीश आरपी सेवेटिया की अदालत ने धारा 376, 376(2)(एन), 450 भादवि 3/4, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी लवकुश पटेल पुत्र बैजनाथ पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पौरीखुर्द को बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई. 5 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है. Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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