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अनूपपुर में चाचा ससुर ने बहू से किया रेप: खेत में काम करते समय वारदात को दिया अंजाम, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Uncle and father-in-law sentenced to 20 years in rape case in Anuppur: बहू से दुष्कर्म और मारपीट करने वाले चाचा ससुर को अनूपपुर न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले में सह-अभियुक्त 43 वर्षीय भरत सिंह गोंड को एक साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसकी पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने की.

सरकारी वकील ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को पीड़िता अपने 17 साल के बेटे के साथ खेत में काम कर रही थी. बेटा निस्तार के लिए बोलकर चला गया था। उसी दौरान उसके चाचा ससुर वहां आये और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.

पीड़ित का बेटा बीच-बचाव करने दौड़ा तो आरोपी और उसके भाई ने उसकी पिटाई कर दी। जब उसका पति भी मौके पर आ गया तो आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत कोतवाली अनूपपुर में दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई.

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